भोपाल: नाबालिग बच्ची का गैंगरेप कर की थी हत्या, सीबीआई ने अपने हाथ में ली मामले की जांच

सीबीआई (CBI) ने 2019 में भोपाल (Bhopal) में दो लोगों द्वारा कथित रूप से एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और इस मामले में पीड़िता की 16 वर्षीय नजदीकी रिश्तेदार की भूमिका संदेह के घेरे में है. अधिकरियों ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी ने 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)सरकार की सिफारिश के बाद मामले की जांच अपने हाथ में ली है.

आरोप है कि अविनाश साहू (Avinash sahu) और जस्टिन राज (Justice Raj) नामक व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पर्यटन स्थल पर 12 वर्षीय लड़की से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी. अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय पुलिस को लड़की की 16 वर्षीय रिश्तेदार पर संदेह है. वह आरोपियों को जानती थी और अपराध के लिये उकसाने में शामिल थी.

पीड़िता अपनी रिश्तेदार के साथ मंदिर गई थी तभी आरोपी भी वहां पहुंच गए

घटना 30 अप्रैल 2019 को कोह-ए-फिजा थानांतर्गत मनुआभान टीकरी में हुई थी. पुलिस ने कहा था कि पीड़िता अपनी रिश्तेदार के साथ मंदिर गई थी तभी आरोपी भी वहां पहुंच गए. रिश्तेदार किशोरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें, उसने कहा कि वह अपने मित्र अविनाश और पीड़ित नाबालिग लड़की के साथ पर्यटन स्थल मनुआभान टीकरी में मंदिर गई थी.पुलिस ने कहा था कि बाद में उसने दावा किया कि वह अपने दोस्त के साथ पानी लेने चली गई थी और जब वापस लौटी तो उसे उसे पीड़िता वहां नहीं मिली.

पीड़िता के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई 

पुलिस ने कहा था कि लड़की को सूनसान इलाके में ले जाकर उससे बलात्कार किया गया. पुलिस के अनुसार अगले दिन पीड़िता के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई और लड़की के पड़ोस में रहने वाले दोनों व्यक्तियों और रिश्तेदार किशोरी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने उसकी हत्या में पत्थरों का इस्तेमाल किया था. प्रक्रिया के अनुसार सीबीआई प्राथमिकी अपने हाथ में ले ली और साहू और राज को मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद करते हुए दोबारा प्राथमिकी दायर की.

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