भिंड । हिंदुस्तान यूनिलीवर के डायरेक्टर को काेर्ट का नोटिस, धोखाधड़ी के मामले में संजीव मेहता को अनावेदक बनाया

सत्र न्यायाधीश गजेंद्र सिंह ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड मुंबई के डायरेक्टर संजीव मेहता और टीम इंचार्ज मुकेश शर्मा को नोटिस जारी कर 6 जनवरी को न्यायालय में पेश होने के लिए कहा है। उनके न्यायालय में संजीव मेहता और टीम इंचार्ज मुकेश शर्मा को धोखाधड़ी के मामले में अनावेदक बनाया गया है।

सत्र न्यायाधीश गजेंद्र सिंह ने यह नोटिस उस दांडिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए जारी किया है, जिसमें भिंड सीजेएम कोर्ट ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के डायरेक्टर संजीव मेहता और टीम इंचार्ज मुकेश शर्मा के विरुद्ध धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश न देते हुए स्वयं के न्यायालय में उसे परिवाद के पत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था।

परिवादी जावेद खान ने अपने एडवोकेट मुकेश जैन के द्वारा सत्र न्यायालय में उक्तादेश विरुद्ध दांडिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के डायरेक्टर संजीव मेहता और टीम इंचार्ज मुकेश शर्मा के विरुद्ध पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है। इसी याचिका को लेकर न्यायालय से दोनों ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर 6 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है।

डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद पैसे लिए, सामान नहीं भेजा

यहां बता दें कि राज होली निवासी जावेद खान ने बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसके बाद जावेद ने ऑनलाइन आवेदन किया। कंपनी द्वारा जावेद खान की ईमेल आईडी पर पंजीयन शुल्क लेने के बाद भिंड का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया था और कंपनी के प्रोडक्ट (सामान) बिक्री करने के लिए ऑनलाइन अपने बैंक खाते में पैसे भी जमा करा लिए थे।

लेकिन कंपनी ने न तो कोई सामान बिक्री करने के लिए भेजा और न ही उसके पैसे वापस किए। जावेद खान ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के संचालक संजीव मेहता और टीम इंचार्ज मुकेश शर्मा के विरुद्ध धोखाधड़ी करने और अमानत में खयानत की एफआईआर के लिए पुलिस थाना में आवेदन किया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर जावेद ने एडवोकेट मुकेश जैन के द्वारा भिंड न्यायालय में कंपनी के दोनों पक्षकारों के विरुद्ध पुलिस एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन पेश किया था।

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