नशे पर शिकंजा:इंदौर में अब 21 साल से कम उम्र के युवा को नहीं बेची जा सकेगी शराब, नशे में झूमते व्यक्ति को भी नहीं मिलेगी शराब

इंदौर जिले में अब 21 साल से कम उम्र वाले युवा मदिरा दुकान से शराब नहीं खरीद सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार शाम को आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार पहले से ही शराब में धुत व्यक्ति को भी मदिरा नहीं बेची जाएगी। शराब का सेवन करने के बाद यदि कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गाना-बजाना और डांस करने पर भी प्रतिबंध है।

रविवार रात 5 पबों में दी थी दबिश
ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जारी कार्रवाई के चलते रविवार को तीन पब बार एंड रेस्त्रां को आबकारी और पुलिस दल ने सील कर दिया था। इसके पूर्व प्रशासन आठ पब सील कर चुका है। बताते हैं जिन तीन पब एंड बार को सील किया है, उनके तार विजय नगर पुलिस द्वारा पकड़े गए ड्रग्स रैकेट के आरोपियों से जुड़े थे। ये आरोपी पबों में ड्रग्स की सप्लाई आसानी से कर रहे थे। पब संचालकों की कोई सख्ती नहीं थी। इन सभी के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

रविववार को कलेक्टर ने जारी की थी नई गाइड लाइन

  • ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होगा, जिसमें अलग से टिकट लग रहा हो। आयोजनों में बाहर के कलाकर बुलाकर अलग से कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
  • मैरिज गार्डन या अन्य खुले क्षेत्रों में डीजे, डिस्को आदि की व्यवस्था करते हुए बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे।
  • रेस्त्रां, बार आदि अपनी बैठक क्षमता के साथ ही 31 दिसंबर के आयोजन कर सकेंगे। इसमें केवल संगीत कार्यक्रम होंगे। अलग से डीजे, डिस्को नहीं होंगे।
  • रेस्त्रां, बार आदि अपने खुले क्षेत्र में 50 फीसदी क्षमता के साथ कुर्सियां लगाकर आमजन को खाद्य पदार्थ दे सकेंगे और संगीत आयोजन कर सकेंगे।
  • किसी भी जगह बार लाइसेंस शर्तों के तहत 21 साल से कम उम्र के युवाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  • एसडीएम, आबकारी विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

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