क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने गांव के प्रधान? जानें चुनाव में दावेदारी ठोकने के लिए क्या करना होगा

यूपी में पंचात चुनावों को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ने लगी है. जिला और गांव स्तर पर उम्मीवार अभी से जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं.

UP Panchayat Chunav Guidelines 2021: यूपी में पंचायत चुनावों (UP Panchayat Elections) को प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. इस बार इस बार पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर अजमाइश में लगी हुई हैं क्योंकि इन चुनावों के नतीजे कहीं न कहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) को भी प्रभावित करेंगे. जिला पंचायत और ग्राम पंचायत (UP Gram Panchayat Chunav 2021) स्तर पर लगभग हर कई नए उम्मीदवार देखने को मिलते हैं. अगर आप भी इस बार पंचायत चुनाव में भाग लेने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ नियम भी फॉलो करने होगें और साथ ही आपके पास निर्धारित योग्यता भी होनी चाहिए.

पंचायत चुनावों में भाग लेने के लिए सबसे पहले जूरूरी योग्यता है उम्मीदवार की उम्र. इन चुनावों में 21 वर्ष से कम का कैंडीडेट भाग नहीं ले सकता. अगर ऐसा उम्मीदवार जिसकी उम्र 21 साल से कम हैं और वह नामांकन पत्र फिल करता है तो उसका नामांकन रद्द हो जाएगा.

ये होगी नामांकन फीस

पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए भी सदस्यों को नियम फॉलो करने पड़ते हैं. उम्मीदवार किसी भी पद को अधिक चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है. इस बार ग्राम पंचायत नामांकन पत्र का मूल्य 150 रुपये रखा गया है जबकि वहीं उम्मीदवारों को 500 रुपये जमानत राशि के तौर पर जमा करने होंगे. 2021 के पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नामांकन सदस्यों को 300 रुपये में मिलेगा.

देनी होगी इतनी जमानत राशि

बीडीसी चुनाव व प्रधान चुनाव लड़ने वाले सदस्यों को 2000 रुपये जमानत राशि के तौर पर जमा करनी होगी. कैंडीडेट्स को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र 500 रुये वहीं इन सदस्यों को दो हजार रुपये जमानत राशि के तौर पर जमा करने होंगे. अगर चुनाव लड़ने वाला सदस्य एससी, एससी महिला, ओबीसी या फिर ओबीसी महिला या फिर किसी भी वर्ग की महिला है तो नामांकन राशि आधे मूल्य पर मिलेगा.

अपने वार्ड से चुनाव लड़ने के होंगे ये नियम

अगर कोई सदस्य ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि चुनाव लड़ने के लिए उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए. प्रधान पद के सदस्य के साथ पद का प्रस्तावक भी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उस गांव का कोई भी व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवारी ठोक सकता है. यहां यह ध्यान रखना होगा कि यह ग्राम पंचायत सदस्य का प्रस्ताव उस वार्ड का होना जूरूरी है जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है. ठीक इसी प्रकार जिला पंचाय सदस्य का उम्मीदवार अपने वार्ड के साथ किसी दूसरे वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है . उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकार्ड की भी जानकारी देनी जूरूरी है.

देना होगा जाति का ब्योरा

पंचायत चुनाव में एससी, एससी महिला, ओबीसी व ओबीसी महिला के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रूफ के तौर पर जाति प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक होगा. ग्राम पंचाय के नामांक पत्र के प्रारूप अ पर प्रत्याशियों को अपनी जाति के संबंध में जानकारी देना आवश्यक होगा. अगर उम्मीदवार प्रधान, क्षेत्र या फिर जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवाह है तो उसे प्रारूप ब पर अपनी जाति का ब्योरा देना होगा.

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