दतिया कोर्ट ने TI धनेंद्र सिंह को भेजा था जेल, हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आते ही मिला कोतवाली का प्रभार

लूट के आरोपी TI को ‘सम्मान’
TI धनेंद्र सिंह भदौरिया को एसपी ने सिटी कोतवाली का प्रभार दे दिया है।
  • धनेंद्र के आते ही टीआई रविंद्र सिंह को हटाकर लाइन भेजा गया

पुलिस बदमाशों से लोगों की रक्षा करने के लिए है, लेकिन अगर ऐसे ही लोगों को बिठा दिया जाए, तो क्या कहेंगे। मामला दतिया से जुड़ा है। यहां लूट के आरोपी टीआई को कोतवाली का प्रभार दे दिया गया। वहां पहले से तैनात टीआई को हटाकर लाइन भेज दिया है। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

25 मार्च को लूट के आरोपी टीआई धनेंद्र सिंह भदौरिया और दो आरक्षक विजय कौशल व साहब सिंह दतिया न्यायालय में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद टीआई द्वारा हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने टीआई भदौरिया की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए जमानत दे दी। टीआई भदौरिया को जमानत मिलने के बाद दतिया एसपी ने कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र सिंह गुर्जर को लाइन अटैच कर दिया और थाने के कमान धनेंद्र सिंह को सौंप दी।

यह है मामला

विगत 7 अगस्त 2012 को एडवोकेट मोहर सिंह कौरव तत्कालीन कलेक्टर जी पी कबीरपंथी के पास पुरानी कलेक्टोरेट में पानी टपकने की शिकायत लेकर गए थे। इसी दौरान कलेक्टर से कहासुनी हो गई। इसके बाद मध्य रात्रि तत्कालीन एसडीओपी एमएल ढोंड़ी, टीआई रविंद्र गर्ग, सब इंस्पेक्टर सुधांशु तिवारी, राजेंद्र धुर्वे, धनेंद्र भदौरिया, कॉन्स्टेबल ज्ञानेंद्र शर्मा, कौशल व साहब सिंह ने मोहर सिंह कौरव के साथ घर में घुसकर मारपीट की थी। पुलिस अधिकारी- कर्मचारियों पर एडवोकेट कौरव ने आरोप लगाया था कि टीआई व आरक्षक घर में रखे 30 हजार रुपए उठा लिए थे और सोने की अंगूठी उतार ले गए थे।

घटना को लेकर 2012 में ही वकीलों ने 29 दिन की हड़ताल भी की थी। एडवोकेट कौरव द्वारा मामले में परिवाद पेश किए जाने पर कोर्ट ने वर्ष 2016 में मामला रजिस्टर्ड किया था। इसके बाद 2017 में सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए।

वकील कौरव पर शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायत

टीआई धनेंद्र सिंह भदौरिया व दो आरक्षकों पर लूट के मामले में फरियादी वकील मोहर सिंह कौरव पर शासकीय कार्य में बाधा की शिकायत की गई। यह शिकायत जिला एवं सत्र न्यायाधीश से प्रधान प्रतिलिपिकार अशोक सक्सेना ने की। उन्होंने आवेदन में कहा, दोपहर 12 बजे कोविड गाइडलाइन के पालन काे लेकर कार्य कर रहा था, तभी वकील मोहर सिंह कौरव जबरन चैंबर में आए और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस तरह शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई।

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