NCR में फंसे प्रवासी मजदूरों के दो वक्त के खाने का करें इंतजाम,’ दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और इन तीन राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वो प्रवासी मजदूरों को मई से आत्मनिर्भर भारत या किसी अन्य योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए सूखा राशन उपलब्ध कराएं.

कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देशभर में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को फिर से अमल में लाने के लिए मजबूर कर दिया है. राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउ और कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाए हैं. ऐसे में फिर एक बार बड़े-बड़े महानगरों में अलग-अलग राज्यों से आने वाले मजदूर और प्रवासी फंस गए हैं. आय और खाने-पीने की व्यवस्था न हो पाने के कारण कहीं फिर से ये लोग पलायन न शुरू कर दें ये डर भी बना हुआ है.

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजदूरों और प्रवासियों के लिए राहत की खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारो को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली-NCR में बहु चर्चित जगहों पर सामुदायिक किचन खोलें, ताकि इलाके में फंसे हुए मजदूरों और प्रवासियों और उनके परिजनों को दो वक्त का खाना उपलब्ध हो सके. NCR में इन तीन राज्यों के जिले शामिल हैं, जहां की चर्चित जगहों पर सामुदायिक किचन बनाने का निर्देश कोर्ट ने दिया है.

अगर कोई घर लौटना चाहे तो…

लॉकडाउन और कर्फ्यू में काम-धंधे बंद पड़े हैं, ऐसे में जो प्रवासी दिल्ली-NCR में रह रहे हैं उन्हें राशन मुहैया कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और इन तीन राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वो प्रवासी मजदूरों को मई से आत्मनिर्भर भारत या किसी अन्य योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए सूखा राशन उपलब्ध कराएं.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से कहा है कि अगर दिल्ली-NCR में फंसा कोई मजदूर अपने घर लौटना चाहता है तो सरकारें उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराएं. याद हो कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हजारों मजदूर आय और खाने-पीने की कमी के चलते अपने-अपने गृह राज्य लौटने लगे थे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *