शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जरूरी खबर:MP में निःशुल्क एडमिशन के लिए आज से निजी स्कूलों की जानकारी पोर्टल पर जारी ; 5 जून तक दावा आपत्ति कर सकेंगे

मध्यप्रदेश में नि:शुल्क एडमिशन के लिए आज से निजी स्कूलों की जानकारी पोर्टल पर जारी होगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के धनराजू एस ने बताया कि नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शीघ्र प्रारंभ की जा रही है।

आज यानी 3 जून से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए स्कूल संबंधी जानकारी http://rteportal.mp.gov.in पर रहेगी। इसमें स्कूल का नाम, स्कूल आईडी, स्कूल का ग्राम/वार्ड, पड़ोस/विस्तारित पड़ोस, स्कूल की प्रवेश के लिए आरक्षित कक्षा और आरक्षित सीटों की संख्या आदि की प्रोविजनल सूची रहेंगी।

5 जून तक दावा आपत्ति कर सकते हैं

निजी स्कूल को अपने स्वयं के स्कूल की प्रोविजनल जानकारी के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति है, तो वे 5 जून 2021 को शाम 4 बजे तक अपना अभ्यावेदन संबंधित विकासखण्ड के बीआरसी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। यदि कोई संस्था या समिति उनके निजी स्कूल को सत्र 2021-22 में संचालित नहीं करना चाहती है, तो उसकी जानकारी विकासखंड बीआरसी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर प्रोविजनल सूची में कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था सम्मिलित है, तो संस्था द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में संस्था का नाम सूची से विलोपित किया जा सकेगा।

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