हत्या का मामला:युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 लोगों को उम्रकैद
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घूरा डालने के विवाद में भुजपुरा में हुई थी हत्या
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप गुप्ता ने हत्या के मामले में भुजपुरा गांव के तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात- सात हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। उक्त आरोपियों ने साढ़े तीन साल पहले घूरा डालने के मामूली विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि फरियादी देवेंद्र अटल ने भिंड ट्रॉमा सेंटर में 22 अक्टूबर 2017 को रिपोर्ट लिखाई कि वह, परिमाल सिंह व संजू अपने घर तरफ जा रहें थे, तभी जब वे सभी बंटी के घर के सामने से निकले तो घूरे डालने की रंजिश से धर्मेंद्र, बंटी व रिंकू ने उन्हें घेर लिया।
धर्मेंद्र ने कट्टे से गोली चलाई जो परिमाल के सीने में लगी। बंटी ने सरिया मारा जो उसके माथे में लगा। रिंकू ने अधिया से फायर किया और संजू को पटककर लात घूसों से मारपीट की। परिमाल की मौत हो गई। देहात पुलिस ने धर्मेंद्र पुत्र रामौतार जाटव, बंटी उर्फ बृजेश पुत्र रामौतार जाटव, रिंकू पुत्र मुन्नालाल जाटव निवासीगण ग्राम भुजपुरा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में भेजा।