ग्वालियर सहित 6 जिलाें के 271 नर्सिंग काॅलेजाें की हाेगी जांच
जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश
ग्वालियर-चंबल अंचल में ग्वालियर सहित 6 जिलों में संचालित 271 नर्सिंग कॉलेजों की जांच होगी। मप्र हाईकाेर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू और जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिए हैं। सभी जिले में जांच के लिए कमीशन का गठन किया गया है। ये कमीशन अपने-अपने जिले में संचालित नर्सिंग कॉलेजों का औचक निरीक्षण करेंगे और दो माह के भीतर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।
काॅलेजाें के पास बिल्डिंग से लेकर पलंग और ट्रेंड स्टाफ तक की कमी
याचिका में एडवोकेट उमेश बौहरे ने नर्सिंग कॉलेज संचालकों के साथ ही मान्यता देने वाली संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। एडवोकेट बौहरे ने बताया- किसी भी नर्सिंग कॉलेज में 100 पलंग का अस्पताल नहीं है। अप्रशिक्षित स्टाफ दिखावे के लिए पदस्थ किया गया है। कुछ नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं, जो तीन-चार कमराें के मकान में संचालित हो रहे हैं। यदि ये नर्सिंग कॉलेज नियमानुसार संचालित हो रहे होते, तो कोरोना की दूसरी लहर में त्राहि-त्राहि नहीं मचती।