चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामला ….. CBI ने ग्वालियर के बड़ी अकबई गांव में मारा छापा, घंटों चली पूछताछ, दस्तावेज भी ले गई
बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में CBI ने मंगलवार को एक साथ पूरे देश भर में छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई में ग्वालियर के डबरा सर्कल स्थित बड़ी अकबई गांव में भी CBI की टीम पहुंची है। यहां अमर सिंह जाट के बेटे राहुल के बारे में लंबी पूछताछ की है।
घंटों टीम ने यहां पूछताछ और छानबीन करने के बाद कुछ दस्तावेज भी निगरानी में लिए है। CBI की छापामार कार्रवाई से बड़ी अकबई गांव में सनसनी फैल गई है। लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। CBI अधिकारी नाजिम खां से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की बात करने से मना कर दिया।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में CBI ने ताबड़तोड मामले दर्ज किए हैं। CBI ने कुल 23 मामले दर्ज किए हैं, इनमें 83 आरोपी हैं। आरोपियों को पकड़ने और उनके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन (CBI) ने मंगलवार को देश में एक साथ कार्रवाई शुरू की है। चाइल्ड पोनोग्राफी केस में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डबरा का बड़ी अकबई गांव निवासी राहुल राणा का नाम भी शामिल है। इस केस में यह सबसे बड़ा संदेही है।
इसकी तलाश में CBI की टीम मंगलवार दोपहर बड़ी अकबई गांव पहुंची। यहां अमर सिंह जाट के घर पहुंचकर उनके बेटे राहुल के संबंध में जानकारी जुटाई है। मामले में जब CBI अधिकारी नाजिम खां से बात करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन सूत्रों से पता लगा है कि जो सूचना टीम को मिली थी उसके आधार पर यहां से काफी पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं।
मध्य प्रदेश से मिली सबसे ज्यादा शिकायतें
मोबाइल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में मध्य प्रदेश में CBI की सबसे ज्यादा टीमों ने कार्रवाई की है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश के बड़े शहर ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। यहां लोगों ने अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप पर जमकर बच्चों की पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री पोस्ट करते रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश CBI के रडार पर है। भोपाल में बीते एक साल में 2667, इंदौर में 1326 व ग्वालियर में 183, व ग्वालियर में 130 मामले सामने आ चुके हैं।
कानून क्या कहता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर
यदि आप अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप पर बच्चों से जुड़ी पोर्न सामग्री रखते हैं। यदि वो सामग्री आपसे बरामद होती है तो 5 साल की सजा का कानून में प्रावधान है। IT Act, 2000 की धारा 67-B में यह साफ है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर पोर्टल cybercrime.gov.in लॉन्च किया है। यहां भी सीधी शिकायत की जा सकती है।