आम्रपाली का मालिकाना हक नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। आम्रपाली समूह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह समूह की सभी 15 प्रमुख आवासीय परियोजनाओं का मालिकाना हक नोएडा अथारिटी और ग्रेटर नोएडा अथारिटी को दे देगा। कोर्ट ने समूह की इन अधूरी पड़ी परियोजनाओं को गिरवी रखकर हजारों करोड़ का कर्ज बैंकों से लेने की बात भी उजागर की है।
अदालत ने कहा कि समूह ने अपनी मर्जी से घर के खरीददारों से 11,652 करोड़ रुपये वसूल लिए और केवल 10,630 करोड़ रुपये ही अपनी परियोजनाओं के निर्माण में खर्च किए। इन हजारों होम बायर्स के अधिकारों को सुरक्षित करेंगे।
समूह ने घर के खरीददारों, अथारिटी और बैंकों के प्रति अपने किसी भी दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। समूह ने ना तो किसी प्रोजेक्ट को पूरा किया है और ना ही धन लगाया है। इन संपत्तियों का अधिकार हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा (अथारिटी) को दे देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा को यह कह सकते हैं कि वह किसी और बिल्डर और डेवलेपर को इस काम में लगाएं। उसके बाद संपत्तियों को स्वयं की निगरानी में बेच दें।
इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर किस तरह से आम्रपाली समूह ने इन सभी आवासीय परियोजनाओं को गिरवी रखकर बैंकों से हजारों करोड़ रुपये के कर्ज ले लिए