आचार संहिता के लगते ही एक्टिव मोड में प्रशासन:दीवार पर पोस्टर चिपकाने और लेखन पर देना होगा जुर्माना

मुरैना जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। अगर कोई व्यक्ति पोस्टर चिपकाते या दीवार पर लेखन करते मिलता है तो उसके खिलाफ दंड लगाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरु कर दी है। जिले में जगह-जगह दीवार लेखन व बोर्ड को हटाया जाने लगा है।

जिले में आदर्श आचरण संहिता को तत्काल प्रभाव से जिले की समस्त ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में लागू कर दिया गया है। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये या अन्य कार्य हेतु शासकीय, अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बैनर लगाये जाने, पोस्टर चिपकाये जाने, फ्लेक्स लगाये जाने तथा विद्युत एवं टेलिफोन के जंबो पर चुनाव प्रचार किया जाता है। शासन द्वारा मप्र सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा से दण्डनीय होगा।

ढांके जाने लगे बोर्ड
ढांके जाने लगे बोर्ड

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