जिले में इस प्रकार रहेगी चुनाव व्यवस्था ….. पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने जारी किए निर्देश

  • बैठक में जिले भर के अधिकारी रहे उपस्थित
  • जिले में मिटाए जाने लगे प्रचार करने वाले नाम

मुरैना जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लिए रुपरेखा बनाई गई है। इसके में क्या व्यवस्थाएं होंगी? कैसे चुनाव संपादित कराएं जाएंगे? इन सब विषयों को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में जिला स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे।

हम आपको बता दें कि, त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान 20 जिला पंचायत सदस्य, 172 जनपद पंचायत सदस्य, 478 सरपंच एवं 8407 पंचों का निर्वाचन होना है। यह निर्वाचन 3 चरणों में होना है। प्रथम चरण में विकासखण्ड अम्बाह एवं पोरसा में, द्वितीय चरण में विकासखण्ड मुरैना, जौरा में, तृतीय चरण में विकासखण्ड कैलारस, पहाड़गढ़ एवं सबलगढ़ में निर्वाचन होना है। इसके लिये कुल 1967 मतदान केन्द्र बनाये गये है। इसमें से 825 मतदान केन्द्र संवेदनशील एवं 466 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील है। इस निर्वाचन में कुल 11 लाख 7 हजार 889 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसमें 6 लाख 918 पुरूष मतदाता, 5 लाख 6 हजार 941 महिला मतदाता एवं 30 अन्य मतदाता है। इस प्रकार पंचायत निर्वाचन में पुरूषो की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या 93977 अधिक है।
मतदान के लिये रहेगी इस प्रकार व्यवस्था
पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र से एवं जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से होगा। जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग पीला, सरपंच के मतपत्र का रंग नीला एवं पंच के मतपत्र का रंग सफेद होगा। मतदान का समय प्रातः 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। मतदाता की पहचान के लिये आयोग ने 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य किया है।
इस प्रकार होगी मतगणना
पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात मतदान केन्द्रों पर की जायेगी। जबकि जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु ईव्हीएम से मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। पंच-सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। वहीं जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये मतों का सारणीकरण विकासखण्ड स्तर पर करने के उपरान्त परिणाम की घोषणा मुख्यालय पर सारणीकरण के पश्चात की जायेगी।
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था
त्रि-स्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों यथा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु एकीकृत नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप 4 ) में की जायेगी। जिला पंचायत सदस्य हेतु नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य हेतु विकासखण्ड मुख्यालय पर तथा पंच एवं सरपंच पद हेतु विकासखण्ड मुख्यालय एवं क्लस्टर मुख्यालय पर लिये जायेंगे । इन क्लस्टर का गठन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
निक्षेप राशि रहेगी इस प्रकार
नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि जमा करना होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिये 8 हजार रूपये, जनपद पंचायत सदस्य के लिये 4 हजार रूपये, सरपंच के लिये 2 हजार रूपये एवं पंच के लिये 4 सौ रूपये निर्धारित है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित उक्त राशि में से आधी राशि ही निक्षेप के रूप में जमा कराना होगा।
देना होगा घोषणा पत्र
पंच पद हेतु नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जबकि शेष पद सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति ही रिटर्निग आफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते है। वहीं वाहनों की संख्या भी अधिकतम 2 ही हो सकती है। जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन हेतु ओलीन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप, डेस्क्टॉप से या साइबर कैफे, कियोस्क सेंटर, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी नाम निर्देशन पत्र भर सकते है। किन्तु इसकी हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगी।
शिकायत निवारण की रहेगी विशेष व्यवस्था
निर्वाचन संबंधित शिकायतो के त्वरित निराकरण हेतु आयोग के मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नम्बर 0755-2551076 है। वहीं जिला स्तर पर भी अपर कलेक्टर श्री नरोत्तम भार्गव के निर्देशन में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07532-223032 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
गैर दलीय आधार पर होगा निर्वाचन
पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होगा, इसके लिये नियुक्त समस्त कर्मियों, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। सभा, रैली, जुलूस आदि के लिये सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के पूर्व सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार के दौरान कोविड गाईड लाईन का पालन करना होगा।
कोविड से बचाव के रहेंगे प्रबंध
कोविड संक्रमण से बचाव के लिये मतदान दल के सदस्यों को मास्क फेसशील्ड, ग्लब्स सैनेटाइजर दिये जायेंगे। वहीं मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने के पूर्व मतदाताओं को हाथ साफ करने के लिये सैनेटाइजर, साबुन, पानी की व्यवस्था रहेगी। यदि कोई मतदाता कोविड संक्रमित है तो वह मतदान के अंतिम घण्टे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी के निर्देशन में मतदान करेंगे किसी सम्पत्ति को विरूपित करेंगा, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा

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