पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू ….. जनसुनवाई बंद, धारा 144 लागू, शस्त्र लाइसेंस जमा करना होंगे, न किसी की संपत्ति पर नारे लिख सकेंगे ना ही शोर मचा सकेंगे

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनावों की घोषणा की जा चुकी है। इसके साथ ही पंचायत निर्वाचन की आचार संहिता भी लागू हो गई है। एक ओर राजनैतिक दलों एवं संगठनों ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने भी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। उज्जैन में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई भी बंद कर दी गई है। इस संबंध में राज्य शासन से निर्देश मिलने के बाद कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रत्याशी लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं कर पाएंगे। कलेक्टर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत 4 दिसंबर 2021 से 23 फरवरी 2022 तक रहेगा। उज्जैन जिले के विकासखंड उज्जैन, तराना, घट्टिया, महिदपुर, बड़नगर व खाचरौद के ग्रामीण क्षेत्रों की राजस्व सीमाओं को साइलेंस जोन घोषित कर दिया है। हालांकि सुबह 6 से रात 10 बजे तक अनुमति लेकर लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे।

सरकारी कर्मचारियों की छुटि्टयां बैन
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने निर्वाचन कार्य के लिए जिले के सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए हैं। आगामी आदेश तक सभी प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। प्रसूति अवकाश एवं सन्तान पालन अवकाश को छोड़कर पूर्व में स्वीकृत सभी अवकाश भी निरस्त कर दिए गए हैं। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को दो दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी कार्मिक प्रबंधन अवि प्रसाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

हथियार भी जमा कराना होंगे
जिला स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जिले में हथियार रखने का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। हथियार धारकों को अपने हथियार संबंधित थाने अथवा आर्म्स डीलर के यहां जमा कराना होंगे। चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद हथियार व लाइसेंस ले सकेंगे। सेना के जवान, बीएसएफ, एसएएफ, पुलिस, होमगार्ड आदि केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बल, बैंकों के लायसेंसधारियों, बैंकों के सिक्योरिटी गार्ड, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक सेवा के अधिकारी, नेशनल रायफल एसोसिएशन के सदस्यों को शस्त्र रखने की छूट होगी।

संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम लागू
चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों और संगठनों के द्वारा शासकीय, अर्द्धशासकीय भवनों पर नारे लिखकर, पोस्टर बैनर व फ्लेक्स लगाकर व चस्पा कर, विद्युत तथा टेलीफोन के खंभों तथा रोड के आसपास चुनाव प्रचार सामग्री जैसे झंडे, बैनर आदि चस्पा कर सम्पत्ति का स्वरूप विकृत करते हैं तो संबंधित उम्मीदवार के खिलाफर संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

छह विकास खंडों में तीन अलग-अलग दिन होंगे मतदान
उज्जैन जिले की तीन विकासखंडों में चुनाव होना है। विकासखंड घट्टिया एवं खाचरोद में 6 जनवरी, विकासखंड उज्जैन एवं बड़नगर में 28 जनवरी को और तराना एवं महिदपुर में 16 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे।

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