पंचायत चुनाव 2022 ….. गृह ग्राम पंचायत की देनी होगी नो ड्यूज एनओसी; जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य व सरपंच के लिए बतौर प्रत्याशी जारी हुई गाइड लाइन
पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य व सरपंच के लिए बतौर प्रत्याशी उतरने वाले लोगों को अपनी गृह ग्राम पंचायत का नो ड्यूज सर्टिफिकेट (अदेय प्रमाण-पत्र) जमा कराना होगा। यदि प्रत्याशी ने ये सर्टिफिकेट नहीं दिया तो नामांकन फार्म निरस्त हो जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवस्था की गई है कि प्रत्याशी जिस भी गांव में रहता है।
वहां की पंचायत व बिजली घर से नो ड्यूज का प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अिधकारी आशीष तिवारी ने कहा कि पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी नामांकन फार्म जमा करेंगे। उन्हें साथ में अदेय प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए शासन से जारी आदेश की जानकारी सभी स्थानों पर दे दी गई है।
इन राशि के बकाया न होने पर जारी होगा सर्टिफिकेट
- पट्टे की बकाया राशि का भुगतान।
- पंचायत की संपत्ति को किराए पर लेकर उसके किराए का भुगतान।
- पंचायत द्वारा जारी राशि का भुगतान।
- जिपं सदस्य के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा।
- जनपद सदस्य के लिए जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा।
- सरपंच के लिए ग्राम पंचायत सचिव द्वारा।
तीसरे दिन 35 आवेदन आए
नामांकन फॉर्म जमा करने के तीसरे दिन बुधवार को 35 आवेदन जमा हुए। जिसमें सबसे अधिक सरपंच पद के थे। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सरपंच पद के लिए 28 नामांकन फॉर्म जमा हुए। जिपं सदस्य के दो नामांकन फॉर्म जमा हुए। जनपद सदस्य के लिए दो नामांकन फॉर्म जमा हुए। पंच के पद के लिए 3 नामांकन फॉर्म जमा हुए। अब तक 40 फॉर्म जमा हो चुके हैं।