Article 370 खत्म होने के बाद बाहर के लोगों ने जम्मू कश्मीर में 7 प्लॉट खरीदे: सरकार

जम्मू एवं कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 लागू था तब दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ राज्य के लोग ही वहां पर जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी वहां जमीन खरीद सकते हैं।
  • अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर में 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था
  • पहले राज्य के लोग ही वहां पर जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे
  • अब राज्य के बाहर के लोग भी वहां खरीद सकते हैं जमीन

नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि संविधान अनुच्छेद 370निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक इस केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों ने कुल सात भूखंड खरीदे हैं और ये सभी भूखंड जम्मू डिवीजन में हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

उनसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति ने अब तक जम्मू एवं कश्मीर में जमीन खरीदी है ओर यदि खरीदी है तो इसका ब्योरा क्या है। इसके जवाब में राय ने कहा, ‘‘जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर से बाहर के व्यक्तियों द्वारा कुल सात भखूंड खरीदे गए हैं। ये सभी सात भूखंड जम्मू डिवीजन में स्थित हैं।’’

ज्ञात हो कि अगस्त, 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। जम्मू एवं कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 लागू था तब दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ राज्य के लोग ही वहां पर जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे।

केंद्र सरकार ने जब अनुच्छेद 370 समाप्त किया था तब इस कानून को राज्य के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बताया और दावा किया था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी वहां जमीन खरीद सकेंगे और वहां निवेश हो सकेगा।

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