धार…. मामला जमीन हेरा-फेरी का:जमानत आवेदन पर नहीं हो सकी सुनवाई, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

उच्च न्यायालय इंदौर में जमीन की हेरा-फेरी के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। दोपहर तक कोर्ट चलने तक आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई का नंबर नहीं आ पाया था। 23 दिसंबर से विंटर वेकेशन प्रारंभ हो गए हैं। इस दौरान स्पेशल मेंशन होने पर ही जमानत अर्जी पर सुनवाई हो पाएगी। इसकी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। 4 जनवरी 2022 से उच्च न्यायालय में काम दोबारा से नियमित रूप से शुरू होंगे। इसके बाद ही जमानत अर्जियों पर सुनवाई शुरु की जाएगी। बुधवार को जज अनिल वर्मा की कोर्ट में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के लिए 120 नंबर पर सूचीबद्ध थी। कोर्ट चलने तक आरोपियों के आवेदन का नंबर नहीं आ पाया।

जमानत आवेदन पर लगी आपत्ति

मामले में बुधवार को 3 आरोपियों के आवेदन ही कोर्ट के सामने सूचीबद्ध थे। इसमें 4 मुख्य आरोपी में शामिल विवेक तिवारी की जमानत याचिका में आपत्ति लगी हुई है। आपत्तिकर्ता मामले का शिकायतकर्ता भी शुरु में था। आपत्ति को लेकर कई बिंदुओं की और ध्यानाकर्षण करवाया जा रहा है। इधर जनकल्याण हितार्थ दान में दी गई। भूमि की अफरा-तफरी मामले में अभी भी एक दर्जन से अधिक आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। इनमें मुख्य आरोपियों में शामिल सुधीर शांतिलाल भी फरार है। विंटर वैकेशन होने से पुलिस अधिकारियों को मामले से जुड़ी न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए विंटर वैकेशन के 8 दिन फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *