इंदौर…. अब केवल अधिकृत अस्पतालों में ही होगा कोरोना का इलाज
बिना अनुमति कोरोना का इलाज करने वाले अस्पताल वालों पर होगी कार्रवाई, 50 अस्पतालों को मिली अनुमति….
भोपाल. प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के साथ ही मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने नई पहल की है। अब कोरोना संक्रमितो के इलाज के लिए प्रशासन अस्पतोलों को अधिक्रत करेगा तब ही कोई अस्पताल कोरोना मरीजों का इलाज कर सकेगा। अब बिना प्रसासन की अनुमति के किसी हॉस्पीटल में कोरोना का इलाज किया गया को ऐसे अस्पतालों पर होगी कार्रवाई।
तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड रिजर्व किए जा रहे हैं और इंदौर में करीब 50 अस्पतालों को कोरोना के इलाज करने की परमिशन दी गई। अब प्रशासन से अनुमति लिए बिना कोरोना संक्रमितों का इलाज करने पर अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। निजा अस्पतालों में निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत ही कोरोना का इलाज किया जाएगा। वही कोविड के इलाज के लिये दरों भी निर्धारण की गई है। प्रशासन ने सभी अस्पताल को निर्धारित दरों पर ही इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही अब चिकित्सकों के साथ एक समिति बनाकर यह निर्धारित किया जाएगा कि कोविड के इलाज में कौन सी दवाइयों की जरूरत रहेगी। दूसरी लहर के दौरान मरीजों के इलाज में अस्पतालों में अलग अलग दवाइयों से इलाज किया गया और कुछ दवाओं की उपलब्धता नीहं होने पर भी उनको ही मंगा गया जिससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था।