पीएम का शपथ ग्रहण: दिल्‍ली से 300 किमी के दायरे में विमानों को नहीं मिलेगी उड़ान भरने की इजाजत

नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के व्‍यापक इंतजाम किए हैं. इन्‍हीं इंतजामों के तहत दिल्‍ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट से 300 किमी के दायरे में पांच के घंटे के लिए एयर स्‍पेस को बंद रखने का फैसला किया गया है. एयर स्‍पेस क्‍लोजर शाम चार बजे से लागू होकर रात्रि दस बजे तक लागू रहेगा. वहीं, मुसाफिरों की सहूलियत को ध्‍यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्व निर्धारित शेड्यूल्‍ड एयरलाइंस की उड़ानों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है. एयरपोर्ट को जारी किए गए एयर नोटम सर्कुलर में स्‍पष्‍ट किया गया है कि शेड्यूल्‍ड एयरलाइंस की फ्लाइट निर्धारित रूट पर एयरपोर्ट से आवागमन कर सकेंगी.

सेना और अर्धसैनिक बलों के विमानों को होगी उड़ान भरने की इजाजत 
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को जारी किए गए एयर नोटम सर्कुलर में स्‍पष्‍ट किया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारतीय वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और एआरसी फ्लाइट के उड़ान भरने पर कोई रोक नहीं रहेगी. इसके अलावा, क्‍यूआरटी मिशन, कैजुएल्‍टी-मेडिकल इवैक्‍युवेशन के लिए तैनात किए गए आर्मी एविएशन हेलीकॉप्‍टर पर प्रतिबंधित अवधि में उड़ान भर सकेंगे. जिससे आपात स्थित में जल्‍द से जल्‍द सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी अवरोध के अपनी कार्रवाई कर सकें. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, नोटम से बाहर रखी गई उड़ानों को अलावा सभी उड़ानों को शाम चार बजे के बाद ग्राउंड कर दिया जाएगा.

राज्‍यपाल और मुख्‍यमंत्रियों  के विमानों को भी मिलेगी प्रतिबंधन से छूट 
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी एयर नोटम में राज्‍यपाल और मुख्‍यमंत्रियों के हेलीकॉप्‍टर या विमानों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है. सूत्रों के अनुसार, यदि किसी राज्‍य के राज्‍यपाल या मुख्‍यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह या अन्‍य किसी कारण से हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो उनके विमान या हेलीकॉप्‍टर को दिल्‍ली से 300 किमी के दायरे में लागू एयर क्‍लोजर से बाहर रखा जाएगा. हालांकि, इसमें यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि राज्‍य सरकारों द्वारा अधिकृत इन विमानों में राज्‍यपाल या मुख्‍यमंत्री की उपस्थिति अनिवार्य है. सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ओवर फ्लाइंग फ्लाइट्स को प्रतिबंधित क्षेत्र में ट्रांसमीशन की भी इजाजत नहीं दी जाएगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *