भिंड में तीन दिन माइनिंग वाहनों पर लगी रोक ….

महाशिवरात्रि पर जिले की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे रेत-गिट्टी से भरे ट्रैक्टर-ट्रक….

  • कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

भिंड में महाशिवरात्रि पर्व पर कांवड़ियों व श्रद्धालुओं को मुख्य मार्ग से होते हुए शिव मंदिरों पर पहुंचने को लेकर मार्ग सुगम किया गया है।

जिले के शिव मंदिरों में मुख्य मार्गों पर दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने भारी वाहनो (रेत-गिट्टी) के संबंध में रोक आदेश जारी किए हैं ।

कलेक्टर सतीश कुमार एस ने भिण्ड के सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी / बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही एवं मुख्य मार्गों के दोनों तरफ अनावश्यक पार्किंग करने पर रोक लगाई है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत है। यह आदेश के तहत दिनांक 28 फरवरी 2022 को सुबह 6.00 बजे से 02 मार्च 2022 को रात्रि 11.59 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है।

इस आदेश के तहय सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी / बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश देता है।

1. कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अन्तर्गत सभी प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारी / बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही प्रमुख मार्गों में भारी / बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग न करे।

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