मोबाइल ग्राहक अब लाचार नहीं होंगे, खराब सर्विस देने वाली कंपनियों के खिलाफ मिला यह बड़ा अधिकार
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अब किसी कंपनी के खिलाफ खराब सर्विस को लेकर ग्राहक सीधे उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं।….
- ग्राहक अब सीधे उपभोक्ता फोरम में कर पाएंगे शिकायत
- उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था दी
- यह फैसला दूरसंचार कंपनी वोडाफोन की अपील पर सुनाया गया
नई दिल्ली। मोबाइल फोन ग्राहकों को बड़ा अधिकार मिल गया है। अब किसी कंपनी के खिलाफ खराब सर्विस को लेकर ग्राहक सीधे उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत मध्यस्थता उपाय की प्रकृति सांविधिक है, अत: ऐसे मामले उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर नहीं होंगे। पीठ ने कहा, उपभोक्ता मध्यस्थता उपाय का रास्ता अपनाना चाहता है तो इसकी अनुमति है लेकिन कानून के तहत ऐसा करना अनिवार्य नहीं है।
वोडाफोन को इसका भुगतान अंतिम तारीख से पहले हो जाता था। अग्रवाल का आरोप है कि आठ नवंबर, 2013 से सात दिसंबर, 2013 तक उनका औसत मासिक बिल 555 रुपये था। लेकिन उनसे 24,609.51 रुपये का बिल वसूला गया। अग्रवाल ने इस मामले को लेकर जिला उपभोक्ता मंच में अपील की थी और 22,000 रुपये का मुआवजा ब्याह सहित देने की अपील की थी।