ग्वालियर : झांसी रोड थाना के टीआइ संजीव नयन शर्मा व एएसआइ के खिलाफ दर्ज होगी एफआइआर ..

हाई कोर्ट की एकलपीठ ने एक नाबालिग के केस में लापरवाही बरतने पर झांसी रोड थाने के टीआइ व एएसआई पर एफआईआर दर्ज करने केनिर्देशदिएहैं..

थाना प्रभारी का नाबालिग पीड़िता की मां के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था

कोर्ट ने इस महीने थाना प्रभारी पर एफआइआर का दिया दूसरा आदेश

ग्वालियर। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने एक नाबालिग के केस में लापरवाही बरतने पर झांसी रोड थाने के टीआइ संजीव नयन शर्मा व एएसआइ रामकुमार त्रिपाठी पर एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर 10 दिन में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के यहां पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश करनी होगी। थाना प्रभारी पर पीड़िता की मां व पिता के साथ दुर्व्यहार का आरोप था। थाने में पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। कोर्ट ने टीआइ के इस आचरण को अच्छा नहीं माना। अब इस पूरे मामले की जांच एसएसपी की निगरानी में की जाएगी। कोर्ट ने इस महीने लगातार दूसरी एफआइआर का आदेश दिया है। इससे पहले हजीरा थाने के टीआइ पर भी इसी तरह की कार्रवाई के आदेश दिए।

क्या है मामला

पीड़िता की मां ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। अधिवक्ता रामकृष्ण बोहरे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी का दो युवकों ने अपहरण कर लिया था। उसे सोनू व मोनू ने बंधक बनाया था। पुलिस याचिकाकर्ता की बेटी को तलाशने में मदद नहीं कर रही थी। हाई कोर्ट से नोटिस जारी हुआ तो पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। जिन लोगों ने उसे बंधक बनाया था, उसके साथ क्या हुआ, उसकी जानकारी कोर्ट को दी। पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी हुआ। इस मामले में एसएसपी भी कोर्ट में उपस्थित हुए। एसएसपी ने माना कि जांच में गलती हुई है। जांच अधिकारी व एएसआइ रामकुमार त्रिपाठी को निलंबित किया गया। गत दिवस इस मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान बताया गया कि फिर से पीड़िता ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। डाक्टर की टीप के साथ रिपोर्ट पेश की गई। थाने के सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया।

इस आवेदन को लिया संज्ञान में

– 8 जून 2022 को नाबालिग की मां व पिता झांसी रोड थाने में शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनके आवेदन को संज्ञान में नहीं लिया। एएसआइ ने दोनों के साथ अभद्रता कर दी। फुटेज में भी यह सामने आया है।

– इस अभद्रता की एसएसपी को भी शिकायत की, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हाई कोर्ट ने इस आवेदन को संज्ञान में लेते हुए एफआइआर के आदेश दिए हैं।

इसलिए होगी एफआइआर

– कानून में नाबालिग के मामले में पीड़ित की बात नहीं मानी जाती है। इसमें माता-पिता की मर्जी चलती है। झांसी रोड पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया, लेकिन मां के साथ मेडिकल के लिए नहीं ले जाया गया। पुलिस ने लिखकर ले लिया कि वह मेडिकल कराना नहीं चाहती है।

– कोर्ट ने माना कि पुलिस सीआरपीसी की धारा 164 ए प्राविधानों के तहत कार्य नहीं कर रही है। धारा 166 ए (सी) के विपरीत जाकर अवैध कानून जांच की जा रही है।

– आइपीसी की धारा 166 के तहत संजीय नयन शर्मा व एएसआइ रामकुमार त्रिपाठी पर एफआइआर दर्ज की जाएगी।

– आरोपितों पर दुष्कर्म व अपहरण का केस दर्ज होगा।

 

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