सार्वजनिक स्थानों पर बने अवैध धर्मस्थलों का मामला ..!

अतिक्रमण ना हटाने पर हाईकोर्ट में अधिकारियों पर अवमानना की कार्यवाही करना हुआ तय ..

जबलपुर में सड़क किनारे और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रुप से बने धर्म स्थलों के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, मामले पर लंबित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अवैध धर्मस्थलों को ना हटाने पर जिला प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन करने की बजाय अधिकारी बार बार समय मांगते रहे हैं लिहाजा अब जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाई की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय की है और इस दिन से अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाई शुरु करने का आदेश दिया है।

बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने सार्वजनिक और शासकीय जमीनों पर अवैध रुप से बने धर्म स्थलों को हटाने का बहुचर्चित आदेश दिया था, इसका पालन ना होने पर साल 2014 में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। बीते 8 सालों में भी अवैध धर्म स्थलों को हटाने की कार्यवाई ना होेने पर अब हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना कार्यवाई शुरु करने की टिप्पणी की है। याचिका में कहा गया था कि प्रशासन राजनैतिक दबाव में अवैध धर्मस्थलों को हटाने की कार्यवाई नहीं कर रहा है।

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