जजों की नियुक्ति को लेकर लगाई गई याचिका SC ने की खारिज

‘कॉलेजियम पर चर्चा की जानकारी नहीं मांगी जा सकती’, जजों की नियुक्ति को लेकर लगाई गई याचिका SC ने की खारिज
Court News: जजों ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उस बैठक में मौजूद न्यायाधीशों में से एक के इंटरव्यू के आधार पर “लेखों पर भरोसा” किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “(कॉलेजियम की बैठकों में) जो कुछ भी चर्चा की गई है, वह सार्वजनिक डोमेन में नहीं होगी. केवल अंतिम निर्णय को अपलोड करने की जरूरत है.” बता दें कि एक याचिका में 12 दिसंबर, 2018 को दो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगा गया था, जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया.

 खारिज होने लायक है’

याचिकाकर्ता, एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत विवरण मांगा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था और उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी. जजों ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उस बैठक में मौजूद न्यायाधीशों में से एक के इंटरव्यू के आधार पर “लेखों पर भरोसा” किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. बाद का प्रस्ताव बहुत स्पष्ट था. (याचिका) में कोई दम नहीं है, यह खारिज होने लायक है.”

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