ग्वालियर. ऊंची इमारतों में फायर एनओसी प्रदान करने के लिए ई-नगर पालिका पोर्टल में संशोधन कर दिए गए हैं। इसके साथ ही फायर एनओसी के लिए अलग से शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत आवासीय-शैक्षणिक भवन के लिए दो हजार रुपए देने होंगे। 500 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र पर दो रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क देना होगा।

15 मीटर से अधिक ऊंचाई के हर भवन का निर्माण होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट (कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र) लेने से पहले फायर ब्रिगेड से एनओसी लेनी आवश्यक होगी। फायर एनओसी के लिए 15 मीटर से ऊंचे भवन में आग बुझाने के उपकरण रखने जरूरी होंगे। फायर शाखा मैदानी रिपोर्ट के आधार पर अनुमति जारी करेगी। हालांकि पोर्टल पर अभी अस्पतालों और नर्सिंग होम को फायर एनओसी नहीं मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए प्रोबेशनल फायर एनओसी, अस्थायी एनओसी और फायर एनओसी नवीनीकरण किया जाता था। अब नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के तहत प्रोबेशनल एनओसी की जगह फायर प्लान अप्रूवल दिया जाएगा। ऐसे ही अस्थायी फायर एनओसी के स्थान पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और फायर एनओसी नवीनीकरण की जगह फायर सेफ्टी नवीनीकरण लेना होगा। इसके साथ ही पहले से बने भवनों के लिए दमकल द्वारा आवेदन मिलने के एक महीने के अंदर फायर प्लान स्वीकृत किया जाएगा। दो महीने की अवधि में यदि भवन मालिक फायर प्लान तैयार कर फायर ब्रिगेड शाखा के सामने पेश नहीं करता है, तो उसे रोजाना 500 रुपए की दर से विलंब शुल्क देना होगा। एक वर्ष के बाद ये एक हजार रुपए प्रतिदिन की दर से वसूली जाएगी। दमकल प्रमाण पत्र के लिए अलग से शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत आवासीय-शैक्षणिक भवन के लिए दो हजार रुपए देने होंगे। 500 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र पर दो रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क देना होगा।