नई दिल्ली : बार-रेस्तरां अब 24 घंटे खुलेंगे …!

नए साल पर दिल्ली वालों को LG का तोहफा:बार-रेस्तरां अब 24 घंटे खुलेंगे, 3 हफ्तों में लायसेंसिंग प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद

दिल्ली वालों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा मिला है। अब दिल्ली में नाइट लाइफ के तरफ तेजी से बढ़ेगी, मुंबई के तरह के दिल्ली में अब 24घंटे चहल पहल होगी। दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी पैमाने पर रोजगार का अवसर मिलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेस्टोरेंट और बार को 24 घंटे खुलने से जुड़े नियमों में ढील दे दी है।

इसको लेकर शनिवार को जानकारी दी गई कि दिल्ली LG ने शहर में बार और रेस्त्रां के लाइसेंसिंग के लिए जो मानदंड हैं, उनमें ढील दे दी है। जारी अधिसूचना के तहत 5 और 4 सितारा होटलों में रेस्त्रां और बार अब हर घंटे संचालित हों सकेंगे। इस नई पॉलिसी में आवेदन करने वालों को 49 दिनों के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सरकार लाइसेंस मुहैया करवाएगी।

उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, इससे जुड़ी कार्रवाई अगले तीन हफ्तों में पूरा होने की उम्मीद है। वहीं 26 जनवरी से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कारोबारी इस नई लाइसेंसिंग व्यवस्था का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। नए नियमों के मुताबिक, दिल्ली के चार और पांच सितारा होटलों में रेस्त्रां और बार, जिसमें हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और ISBT परिसर शामिल हैं, वहां 24 घंटे काम हो सकेगा। इसके साथ ही 3-सितारा होटलों को भी रात 2 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। वहीं, अन्य सभी श्रेणियों में वे 1 बजे तक काम कर सकेंगे।

दिल्ली एनसीआर के शहरों हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में अभी करीब 550 रेस्तरां है।
दिल्ली एनसीआर के शहरों हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में अभी करीब 550 रेस्तरां है।

चार और पांच सितारा होटलों के लिए सुविधा
24 घंटे खुलने के लाइसेंस के अलावा पांच सितारा और चार सितारा होटलों में सिर्फ एक रेस्त्रां को बार लाइसेंस लेने की सीमा हटा दी गई है। अब ऐसे होटलों को लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर होटल परिसर के भीतर एक से अधिक रेस्त्रां बार में शराब परोसने के लिए अलग-अलग शराब लाइसेंस पाने में सहूलियत मिलेगी। इस तरह के लाइसेंस पाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या में भारी कटौती की गई है।

लाइसेंस के लिए अब 28 दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं
लाइसेंस के लिए अब 28 दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। बड़ी राहत यह है कि एक वर्ष के लिए लाइसेंस देने की बजाय अब MCD, दिल्ली पुलिस और दिल्ली अग्निशमन सेवा के लिए अवधि को बढ़ाकर 3 साल और डीपीसीसी के लिए 9 साल कर दिया है। दिल्ली में अब तक नए लाइसेंस देने का औसत समय 3 वर्ष था। 2022 से भोजनालयों के लिए 2389 नए आवेदन और 2021 से 2121 आवेदन अब तक लंबित हैं। लॉजिंग हाउस के लिए 359 आवेदन लंबित हैं।

बैंक्वेट हॉल के लिए आवेदन दिल्ली पुलिस नहीं करेगी वेरिफाई
विभिन्न उद्योग निकायों और रेस्तरां, होटल संघों ने LG से मुलाकात की थी। दिल्ली में लालफीताशाही लाइसेंसिंग व्यवस्था के कारण होने वाली समस्याओं और अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। यहीं नहीं एलजी द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार, बैंक्वेट हॉल के लिए आवेदन दिल्ली पुलिस द्वारा अब नहीं देखे जाएंगे। LG ने ये कदम दूरगामी परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाए हैं। जो नाइट टाइम इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। शहर में अधिक रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

दिल्ली में करीब 550 रेस्तरां​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​दिल्ली एनसीआर के शहरों हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में अभी करीब 550 रेस्तरां है। जिसे सुबह तीन बजे तक खोलने की अनुमति है। ये रेस्तरां एक्साइज डिपार्टमेंट से L-17 लाइसेंस मिलने पर देशी और विदेशी ब्रांड की शराब सर्व करते हैं। इन शहरों में कुछ रेस्तरां ऐसे भी हैं जिसे 24 घंटे शराब परोसने की अनुमति है। ऐसे रेस्तरां को एक्साइज डिपार्टमेंट L-17 लाइसेंस देती है।

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के अध्यक्ष कबीर सूरी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, ‘हमने दिल्ली सरकार से इस मांग के साथ संपर्क किया था कि बार खोलने का समय तीन बजे तक बढ़ाया जाए क्योंकि नीति में इसकी सिफारिश की गई है।’

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