यूपी में पुलिस कस्टडी में हत्याओं का है एक पूरा इतिहास …!

सिर्फ अतीक और अशरफ नहीं, यूपी में पुलिस कस्टडी में हत्याओं का है एक पूरा इतिहास

साल 2017 से लेकर साल 2022 तक उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में 41 लोगों की हत्या हो चुकी है. NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 20 सालों में 1,888 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है.

इस हत्या में तीन आरोपी कथित रूप से शामिल है. जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया. हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है लेकिन अतीक अहमद और अशरफ की हत्या ने एक बार फिर यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है. इस राज्य में पहले भी पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर सवाल उठ चुके हैं और कई बार विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा भी है. यूपी में सिर्फ अतीक और अशरफ नहीं, पुलिस कस्टडी में हत्याओं एक पूरा इतिहास है.

20 सालों में 1,888 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत

गृह मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 20 सालों में 1,888 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इन मामलों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ 893 केस दर्ज किए गए और 358 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई. हालांकि सिर्फ 26 पुलिसकर्मियों को सजा दी गई.

उत्तर प्रदेश में 5 साल में पुलिस कस्टडी में 41 की मौत

सुप्रीम कोर्ट ने साल 1996 में एक केस की सुनवाई के दौरान एक आदेश में कहा था कि किसी भी इंसान की पुलिस कस्टडी में हत्या जघन्य अपराध है. इसके बाद भी आंकड़े पर नजर डालें तो साल 2017 से लेकर साल 2022 तक उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में 41 लोगों की हत्या हो चुकी है. लोकसभा में गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार साल 2017 में 10 लोगों की मौत हुई, साल 2018 में 12 लोगों की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हुई, साल 2019 में 3, 2020 में 8 और 2021 में 8 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है.

जानिए यूपी में पुलिस कस्टडी के दौरान हत्या के 5 बड़े मामले 

रफीक हत्याकांड: शनिवार शाम अतीक अहमद और अशरफ की मौत ने राज्य में लगभग सत्रह साल पहले हुए रफीक हत्याकांड की यादें ताजा कर दी है. कुख्यात डी-2 गिरोह के सरगना रफीक की भी पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी. दरअसल रफीक को एसटीएफ के सिपाही धमेंद्र सिंह चौहान के मर्डर के मामले में कोलकाता से गिरफ्तार कर रिमांड पर शहर लाया गया था. उसके बाद कोर्ट ने उसे एके-47 की बरामदगी के लिए जूही यार्ड के पास ले जाने का आदेश दिया. उसे वहां ले जाया जा ही रहा था कि रफीक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और रफीक को पुलिस कस्टडी में ही मौत के घाट उतार दिया गया.

राजेश टोंटा की हत्या: मथुरा में पुलिस कस्टडी के दौरान मारे जाने की दो घटनाएं हो चुकी है. पहली घटना थी 17 जनवरी साल 2015 की. उस वक्त ब्रजेश मावी की हत्या के मामले में कुख्यात राजेश टोंटा को मथुरा जेल में बंद किया गया था. जेल में राजेश टोंटा और मावी गिरोह के बीच गैंगवार हो गया. जेल में फायरिंग हुई और बंदी अक्षय सोलंकी की मौत हो गई. वहीं इस गैंगवार में राजेश टोंटा सहित दो लोग घायल हो गए. उसी दिन रात के लगभग 11:45 बजे घायल टोंटा को इलाज के लिए आगरा ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में उसे गोलियों से भून दिया गया.

मोहित की हत्या: साल 2012 में सपा नेत्री की हत्या के आरोप में जेल में बंद मोहित की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी. यह घटना उस वक्त घटी जब मोहित को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था. उस वक्त इस हत्या का आरोप शूटर हरेंद्र राणा और उसके साथियों पर लगाया गया था.

लखनऊ में श्रवण साहू की हत्या: अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए लखनऊ के सआदतगंज में लड़ाई लड़ रहे एक पिता श्रवण साहू की पुलिस की सुरक्षा में हत्या कर दी गई थी. श्रवण पर जब हमला किया गया तब वह घर पर थे और उनके घर के बाहर पुलिसकर्मी सुरक्षा दे रहे थे. श्रवण पर कुछ बाइक सवार बदमाश आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

अल्ताफ की मौत: 9 नवंबर 2021 को कोतवाली पुलिस की हिरासत में  20 साल के एक युवक अल्ताफ की मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार अल्ताफ के मौत की वजह आत्महत्या थी. उन्होंने बताया कि उसने हवालात के टॉयलेट में टंकी के पाइप पर जैकेट की डोरी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. हालांकि परिवार ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाए थे.

पुलिस हिरासत में हत्या होने के बाद कानून प्रक्रिया क्या है

सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव गुप्ता ने एबीपी को बताया कि अगर किसी विचाराधीन कैदी की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर आईपीसी की धारा 302, 304, 304ए और 306 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. इसके अलावा, पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 7 और 29 के अनुसार लापरवाह अधिकारियों को बर्खास्तगी या निलंबन की सजा दी जा सकती है.

धारा 302 में हत्या का प्रावधान है, जबकि 304 में गैर इरादतन हत्या का प्रावधान है. 304ए में लापरवाही से मौत का प्रावधान है और 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रावधान है.

कब और कहां की गई अतीक अहमद की हत्या

दरअसल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पूछताछ करने के बाद  उत्तर प्रदेश पुलिस उसे कॉन्विन हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी. जिस अस्पताल में उसका जांच होना था वह इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगभग 3 किमी की दूरी पर था, वहीं दूसरी तरफ जिस जगह पर गोली चलाई गई वहां से प्रयागराज एसएसपी का आवास भी मात्र 6 किमी दूरी पर है.

गोली चलने से पहले अतीक और अशरफ हथकरी में थे और पत्रकारों से घिरे हुए थे. पत्रकार अतीक से सवाल पूछ रहे थे. इसी बीच हमलावरों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी. उसने लगातार 9 राउंड फायरिंग की और जबतक पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करते तब तक इन दोनों की मौत हो चुकी थी.

मीडियाकर्मी बनकर आया था हमलावर 

प्रयागराज के कमिश्नर रमित शर्मा ने कहा कि फायरिंग करने वाले तीन हमलावरों की गिरफ्तारी हो गई है ये वहां मीडियाकर्मी बन कर आए थे. उनसे फिलहाल आगे की पूछताछ जारी है. कमिश्नर ने बताया कि इस पूरे घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. अतीक अशरफ को मेडिकल के लिए लाया गया था. तभी ये घटना हो गई. अभी हमलावरों से पूछताछ जारी है.

अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर चुका था अतीक 

11 अप्रैल को यानी हत्या किए जाने से 4 दिन पहले ही अतीक ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर दिया था. दरअसल अतीक को अहमद को गुजरात की साबरमती जेल यूपी लाया जा रहा है. उसकी पेशी प्रयागराज कोर्ट में होनी थी. इस दौरान यूपी पुलिस की वैन राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने के पास खराब हो गई और अतीक को कुछ  देर के लिए उसे थाने में ही रखा गया. वैन के ठीक होकर आने के बाद उसे यूपी पुलिस वहां से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई. इस दौरान अतीक अहमद को करीब ढाई घंटे तक थाने में ही रहना पड़ा था.

मिली जानकारी के अनुसार वैन में बैठने से पहले अतीक अहमद डरा हुआ था. अतीक अपनी सुरक्षा को लेकर बार-बार चिंता जाहिर कर रहा था. इसके बावजूद सावधानी नहीं बरती गई.

योगी सरकार से की थी अपील 

बिछीवाड़ा थाने से रवाना होने से पहले अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की थी. उन्होंने कहा था कि उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न न करे.

अतीक की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू 

माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. प्रयागराज में किसी तरह का तनाव न बढ़ इसे देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट बंद करवा दिया है. वहीं कुछ जगहों पर पथराव की खबरें भी आई है.

इस घटना के बाद सीएम योगी भी सख्ते में आ गए हैं. उन्होंने घटना के तुरंत बाद उच्‍च स्‍तरीय बैठक बुलाई और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. इन मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार इस हत्याकांड में कथित तौर पर सन्नी, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्या शामिल थे.

घटना पर विपक्ष ने क्या कहा 

1. सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव: अखिलेश ने इस घटना के बाद बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, ‘उप्र में अपराध की पराकाष्ठा हो गयी है और अपराधियों के हौसले बुलंद है. जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या. इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है, ऐसा लगता है  कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं.’

2. बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने दावा किया कि उप्र में जंगल राज की पराकाष्ठा है. उन्होंने ट्वीट किया ‘‘यह ऊपर के इशारे के बिना नहीं हो सकता. किसी और लोकतंत्र में कानून के शासन के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध के लिए राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता.’’

3. राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष व सांसद जयंत चौधरी ने ट्वीट किया ” क्या यह लोकतंत्र में संभव है ? अतीक के साथ किसी को भी सहानुभूति नहीं है क्योंकि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए. लेकिन जिसने भी यह वीडियो देखा, वह सवाल करेगा कि क्या हम लोकतंत्र हैं ? हर अपराधी को अदालत में अपना पक्ष रखने का अधिकार है और उसे वहीं दोषी ठहराया जाता है. लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्हें पुलिस की हिरासत में सबके सामने मार डाला गया.’’

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