संविदा चिकित्सक भी नियुक्त कर सकेंगे नर्सिंग कालेज ..!
संविदा चिकित्सक भी नियुक्त कर सकेंगे नर्सिंग कालेज, अगस्त में बदलेंगे पांच वर्ष पुराने नियम
नर्सिंग कालेजों का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद छवि सुधारने की कोशिश में सरकार। नर्सिंग कालेज एसोसिएशन के साथ अगले माह बैठक के बाद जारी होंगे नियम
भोपाल। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कालेजों के संचालन के लिए 2018 में बने नियमों में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख यह कि वह निर्धारित कुल शिक्षकों में से 40 प्रतिशत तक संविदा या अतिथि शिक्षक भी रख सकेेंगे। इससे कालेज संचालन में खर्च कम आएगा। अभी ज्यादा खर्च होने की वजह से कई कालेज फर्जीवाड़ा कर रहे हैं।
सीबीआइ की जांच में एक शिक्षक का नाम कई कालेजों में
मप्र नर्सिंग काउंसिल और सीबीआइ की जांच में एक शिक्षक का नाम कई कालेजों में दर्ज पाया गया था। मापदंड के अनुसार संसाधन नहीं होने के कारण दो वर्ष में 200 से अधिक कालेजों की मान्यता समाप्त की जा चुकी है। इनमें ज्यादातर कालेजों की मान्यता हाई कोर्ट के निर्देश पर इनकी जांच के बाद समाप्त की गई है।
अगस्त में जारी होगी नए नियमों की अधिसूचना
अगस्त में नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बदलाव को लेकर नर्सिंग कालेजों ने भी कुछ आपत्तियां लगाई थी। इनके निराकरण के लिए उनके एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी।