खराब खाने की शिकायत कहां करें ?

खराब खाने की शिकायत कहां करें, जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन शिकायत करने का तरीका
रेस्टोरेंट या डिलीवरी ऐप से आपको भी मिला है खराब क्वालिटी का खाना, जानिए कहां करें इसकी सीधी शिकायत

रेस्टोरेंट या डिलीवरी ऐप से आपको भी मिला है खराब क्वालिटी का खाना, जानिए कहां करें इसकी सीधी शिकायत

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2005 (Food Safety and Standards Act, 2005) के तहत उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करने के लिए कई प्रावधान हैं. भोजन की गुणवत्ता या सेवा में गड़बड़ी जैसी किसी भी बात के लिए आप यहां अपनी आवाज उठा सकते हैं.
अक्सर लोगों को नए नए रेस्टोरेंट में जाकर अलग-अलग व्यंजनों का स्वाद लेने में मजा आता है. अलग-अलग प्रकार का खाना लोगों को खूब आकर्षित करता है लेकिन कई बार यह प्रयोग उल्टा भी पड़ जाता है. ऐसा आपकी साथ भी कभी हुआ होगा जब आप रेस्टोरेंट गए हो लेकिन वहां आपको खाने की क्वालिटी या रेस्टोरेंट की सर्विस पसंद नहीं आई हो. इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आपको इस स्थिति में अपने अधिकारों के बारे में पता हो ताकि आप इसकी सही जगह शिकायत कर सकें.खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2005 (Food Safety and Standards Act, 2005) के तहत उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करने के लिए कई प्रावधान हैं. भोजन की गुणवत्ता या सेवा में गड़बड़ी जैसी किसी भी बात के लिए आप यहां अपनी आवाज उठा सकते हैं.
क्या कहता अधिनियम
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के तहत हर एक रेस्टोरेंट मालिक को खाद्य बिजनेस संचालित करने के लिए खाद्य लाइसेंस (Food license) लेना अनिवार्य है. रेस्टोरेंट मालिक को नामित अधिकारी के सामने एक आवेदन जमा करके लाइसेंस के लिए आवेदन करना जरूरी है.
अगर कोई रेस्टोरेंट मालिक बिना फूड लाइसेंस के संचालन कर रहा है तो उस मामले में मालिक को छह महीने की कैद और अधिकतम पांच लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.

मुंबई के एक रेस्टोरेंट में ग्राहक ने खाना ऑर्डर किया, उसके खाने में मरा हुआ चूहा निकला। इसके बाद ग्राहक ने उसका फोटो व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। जिसके बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

त्योहारों का समय है। ऐसे में लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और दोस्तों-यारों के साथ बाहर खाने के लिए अलग-अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब अगर रेस्टोरेंट में खराब या मिलावट वाला खाना मिले, तो कहां शिकायत करें, इसका क्या प्रोसेस है और क्या इसके लिए भी अपनी जेब से पैसे खर्च करना होगा …..

सवाल: रेस्टोरेंट में पराेसा गया खाना खराब है तो क्या कर सकते हैं?
जवाब: 
अगर होटल या रेस्टोरेंट में परोसा गया खाना खराब है या खाने में कुछ मिला है, तो रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।

अगर खाने में ऐसी खराबी है, जिससे ग्राहक की जान को भी खतरा हो सकता है। तो पुलिस में भी शिकायत की जा सकती है।

सवाल: खराब खाने की शिकायत कहां कर सकते हैं?
जवाब:
 अगर रेस्टोरेंट मिलावट वाला या खराब खाना परोसता है तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI को ऑनलाइन या ऑफलाइन उसकी शिकायत कर सकते हैं।

सवाल: ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत करने का क्या प्रोसेस है?
जवाब:
 इसकी प्रोसेस को क्रिएटिव से डीटेल में समझें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें।

सवाल: ऑनलाइन शिकायत करने पर शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है, उसे कैसे ट्रेक कर सकते हैं?
जवाब:
 शिकायत ट्रेक करने के लिए FSSAI के शिकायत पोर्टल पर जाएं। वहां COMPLAINT TRACKER में अपना टिकट नंबर डालें और कैप्चा फिल करें। सब्मिट करने के बाद कार्रवाई की जानकारी मिल जाएगी।

सवाल: शिकायत हल होने में या कार्रवाई होने में कितने दिन का समय लगता है?
जवाब:
 FSSAI ने शिकायत हल करने की कोई टाइम लिमिट नहीं दी है। शिकायत करने के बाद पहला रिस्पॉन्स आने में 15-20 दिन का समय लग सकता है।

सवाल: लैब में खाने के सैंपल का टेस्ट करवाने पर ग्राहक के पैसे लगेंगे या नहीं?
जवाब:
 जी बिल्कुल, ग्राहक के पैसे लगेंगे।

सवाल: ये पैसे वापस हो जाएंगे या नहीं?
जवाब:
 स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, टेस्ट के दौरान गड़बड़ी सामने आने के बाद श‍िकायतकर्ता ने टेस्ट करने पर जो पैसे खर्च किए हैं, वो उसे वापस लौटा दिए जाएंगे।

सवाल: कैसे तय किया जाता है कि खाना मिलावट वाला है?
जवाब:
 फूड अडल्टरेशन एक्ट, 1954 की धारा 2(A) के अनुसार ऐसा खाना जिसे खाने के बाद ग्राहक की हेल्थ को नुकसान पहुंचने की संभावना हो या खाने में कोई ऐसी चीज ऐड की जा रही हो, जिससे हेल्थ को नुकसान हो, उसे मिलावटी खाना मान लिया जाता है।

सवाल: खाना खराब होने के अलावा और कौन सी दिक्कत आने पर शिकायत कर सकते हैं?
जवाब:
 खाने के अलावा अगर दुकान से कोई सामान लेते हैं जिसमें नीचे दिए पॉइंट्स में से कुछ दिक्कत होती है तो भी आप शिकायत कर सकते हैं।

  • खाने में धूल, कीड़े और फंगस मिलने पर।
  • खाने में मिलावट होने पर।
  • एक्सपायरी डेट वाले फूड प्रोडक्ट बेचने पर।
  • खुले पैकेट या गलत पैकेजिंग वाला खाना बेचने पर।
  • फूड पैकेट में गलत या अधूरी जानकारी लिखी हो।
  • फूड पैकेट में मेकर या मार्केटर का एड्रेस न लिखा होने पर।

सवाल: कई बार रेस्टोरेंट या बाहर का कुछ खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ऐसे में कहां शिकायत की जा सकती है?
जवाब:
 जी हां, आप राज्य के फूड सेफ्टी ऑफिसर, कलेक्टर या आपके एरिया के फूड सेफ्टी कमिश्नर से शिकायत कर सकते हैं।

फूड पॉइजनिंग में नीचे लिखे कुछ कॉमन लक्षण दिखाई दे सकते हैं-

  • पेट दर्द या मरोड़
  • डायरिया
  • दस्त
  • उल्टी
  • जी मचलना
  • बुखार
  • शरीर में दर्द

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