MP: हाईकोर्ट ने इस मामले में भेजा कमलनाथ सरकार को नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब

ग्वालियर: स्कूली बच्चों के लिए ऑटो का इस्तेमाल करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चिंता जताई है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अवमानना की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए ऑटो सुरक्षित नहीं हैं. ऐसे में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ये बताएं कि सुरक्षित परिवहन के लिए शैक्षणिक वाहनों के नियंत्रण एवं विनियमन योजना 2019 में ऑटो को बैन किया जाएगा या फिर उनमें सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया जाएगा.

दरअसल, अधिवक्ता अवधेश भदौरिया ने स्कूल की गाड़ियों में हो रही ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन को नियम बनाने का निर्देश दिया था. हालांकि, आदेश के बाद भी स्कूल की गाड़ियों में बच्चों की क्षमता निर्धारित नहीं करने पर दोबारा अवमानना याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब शासन को नोटिस जारी करते हुए परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *