विधानसभा चुनाव लड़ने वालों के काम की खबर !

विधानसभा चुनाव लड़ने वालों के काम की खबर
ऑनलाइन नामांकन दाखिल किया तो भी तीन दिन के भीतर रिटर्निंग अफसर के समक्ष हाजिरी जरूरी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए जो व्यवस्था तय की गई है, उससे हम आपको अ‌वगत कराते हैं। इसके लिए सबसे पहले ईसीआई के पोर्टल https:suvidha.eci.gov.in पर लॉगिन करना होगा। उम्मीदवार के मोबाइल नंबर और ओटीपी के साथ पंजीकरण होगा। फार्म और शपथ पत्र में पर्सनल जानकारी देने के बाद इसकी जांच करना होगी कि कोई गलत जानकारी तो दर्ज नहीं हो गई है। सारी जानकारी भरने के बाद उम्मीदवार को तीन तारीखों में से एक तारीख का विकल्प चुनना होगा जिसमें वह रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष खुद या प्रस्तावक को भेजकर ऑनलाइन जमा किए गए फार्म की कॉपी फिजिकली जमा करना होगी।

अंतिम तारीख के एक दिन पहले बंद हो जाएगी आनलाइन सुविधा

उम्मीदवार नेटबैंकिंग के माध्यम से जमानत की राशि जमा कर सकेंगे। प्रत्याशी चालान के जरिये या नकद भी राशि जमा कर सकते हैं। प्रत्याशी द्वारा जो आवेदन ऑनलाइन जमा किया गया है, उसकी प्रिंटेड कॉपी निकाल कर उसे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच हाजिर होकर जमा करना होगा। यह काम तय कार्यालय अवधि में ही किया सकेगा। ऑनलाइन नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा तय की गई व्यवस्था में यह भी साफ किया गया है कि नामांकन भरने की अंतिम तारीख के एक दिन पहले ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा बंद हो जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार को फिजिकली नामांकन जमा करना होगा।

रिटर्निंग अधिकारी को करना होंगे ये काम

रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे उम्मीदवारों की डेटा प्रविष्टि की जांच के लिए एक केंद्र बनाने की जरूरत होगी। अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह कार्य स्थल पर प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, स्टेशनरी के अलावा अन्य सामग्री का इंतजाम रखें और एक या अधिक कम्प्यूटर रखें जिसमें वेबकैम व अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। जो उपकरण लैपटाप या कम्प्यूटर रखे जाएंगे उसकी गुणवत्ता की पूरी तरह जांच करना होगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति नहीं बने। रिटर्निंग अधिकारी की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह ऑनलाइन भरे नामांकन की जांच करे और प्रक्रिया को पूरा करे।

रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी क्यू आर कोड की जांच करे

नामांकन पत्र को सत्यापित करने के पहले रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह क्यू आर कोड की जांच करे। इसकी जांच के बाद क्यू आर कोड की स्कैनिंग की जाएगी जिसमें आवेदन करने का समय दर्ज होगा। स्कैन किए गए फार्म और ऑनलाइन जमा किए गए फार्म की जांच करने की जिम्मेदारी रिटर्निंग अधिकारी की होगी।

अगर ऑनलाइन जमा फार्म और ऑफ लाइन जमा किए गए फार्म की प्रविष्टि में अंतर की स्थिति बनती है तो रिटर्निंग अधिकारी ऑनलाइन नामंकन को खारिज कर देगा और ऑफलाइन फार्म को स्वीकार करेगा। अगर उम्मीदवार ने जमानत की राशि जमा नही की है तो इसकी जांच के बाद उसे सूचना दी जाएगी और भारत सरकार के मैन्युअल के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

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