MP में 22.36 लाख युवा पहली बार डालेंगे वोट !

MP में 22.36 लाख युवा पहली बार डालेंगे वोट ..!
29 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर; जो छूटे, वे अब भी जुड़वा सकते हैं नाम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन, भोपाल में फाइनल वोटर लिस्ट पर जानकारी दी।

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में 18 से 19 साल के 22 लाख 36 हजार 564 मतदाता पहली बार वोट करेंगे। बुधवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में कुल 5 करोड़ 61 लाख 36 हजार 229 वोटर हैं। नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अब 1 हजार पुरुषों की तुलना में 945 महिला वोटर हैं, जबकि 2011 में जेंडर रेश्यो 1 हजार पुरुष पर 931 महिलाओं का है। 29 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज्यादा है।

आबादी के हिसाब से मतदाताओं का अनुपात 64.75% है। जो लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से छूट गए हैं, वे अपना नाम अभी जुड़वा सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 2 अगस्त 2023 से अब तक 24 लाख 33 हजार 965 नए मतदाता जोड़े गए हैं। वहीं, 7 लाख 50 हजार 175 नाम हटाए गए। इस हिसाब से कुल 16 लाख 83 हजार 790 मतदाता बढ़े हैं।

मध्यप्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। सामान्य 148, एसटी 47 और 35 सीट एससी के लिए रिजर्व हैं।

 

अभी भी जुड़वा सकते हैं नाम…

अब तक जिन मतदाताओं ने वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया है, वह इसकी वजह बताकर आचार संहिता के लागू होने के 10 दिन बाद तक नाम जुड़वा सकेंगे। इसे पूरक वोटर लिस्ट के नाम से नामांकन वापिसी के दिन प्रकाशित किया जाएगा। पूरक वोटर लिस्ट वाले मतदाता भी वोटिंग कर सकेंगे।

बुजुर्ग – दिव्यांग को घर से मतदान की सुविधा

  • इस चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है।
  • इसके लिए उन्हें 12-डी फॉर्म भरना होगा।
  • नामांकन के पांच दिन के अंदर अगर यह फॉर्म भरा जाएगा तो आयोग की टीम घर जाकर मतदान कराएगी।
  • मतदान निष्पक्ष रहे, वोट की गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
  • इसकी सूचना सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी।

उम्मीदवारों को क्रिमिनल रिकॉर्ड की देनी होगी जानकारी

  • अगर उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे अपने क्षेत्र में तीन बार प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रसारित करना होगा, जिसमें उसे यह बताना होगा कि उस पर इस तरह के केस दर्ज हैं।
  • राजनीतिक दल को भी यह प्रकाशित करना पड़ेगा और बताना होगा कि उनको आपराधिक पृष्ठभूमि का उम्मीदवार ही क्यों खड़े करना पड़ा? बताना पड़ेगा कि क्या उसे क्षेत्र में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिला?
  • उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉ‌र्ड्स समेत सभी जानकारियां केवाईसी ऐप और affidavit.eci.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

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