होटल रूम, वॉशरूम में इन 10 तरीकों से चेक करें छिपे कैमरे !

होटल रूम, वॉशरूम में इन 10 तरीकों से चेक करें छिपे कैमरे …

दूसरा मामला IIT दिल्ली का है। जहां एक स्वीपर ने छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाया। आरोप है कि युवक ने महिला बाथरूम में मोबाइल फोन छिपाकर छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाए थे।

ऐसे ही न जाने कितने केसेस हर रोज होते हैं, जिसमें लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका वीडियो बन रहा है। बाद में वीडियो का गलत इस्तेमाल होता है। इस क्राइम का शिकार सबसे ज्यादा लड़कियां होती हैं।

आज ……. में प्राइवेसी से संबंधित बातों को जानेंगें। साथ ही यह कि हिडन कैमरे की शिनाख्त कैसे करें, छिपे हुए कैमरे से कैसे बचें और कोई दुर्घटना होने की स्थिति में क्या करें।

सवाल: ट्रायल रूम, चेंजिंग रूम, होटल रूम, पब्लिक वॉशरूम यूज करने से पहले कैसे चेक करें कि वहां कोई हिडेन यानी छिपा हुआ कैमरा नहीं लगा है?
जवाब: 
आजकल कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, जिनसे वीडियो भी बन जाता है और पता भी नहीं चलता। बड़ी बात तो ये है कि इन कैमरों से किसी तरह की लाइट या आवाज भी नहीं आती। और तो और, ये हिडन कैमरा साइज में इतना छोटा होता है कि आसानी से दिखता भी नहीं है।

कमरे में लगे इन हिडन कैमरों को चेक करने के टिप्स नीचे लगे क्रिएटिव से समझें।

सवाल: किराये के मकान, होटल और हॉस्टल में ठहरने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
जवाब:
 कमरे में लगे कैमरे इस तरह से लगाए जाते हैं कि यह अपना काम कर सके और कोई देख भी न पाए। इसलिए कैमरे के लेंस सामने की तरफ होते हैं। इसका पता लगाना मुश्किल नहीं।

नीचे लिखी कुछ बातों पर नजर रखें…

  • किराये पर मकान ले रहे हैं तो आसपास के लोगों से मकान मालिक के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ले लें। हॉस्टल के केस में वहां पहले से रह रही लड़कियों से जानकारी लें।
  • अगर आसपास की जगह संदिग्ध लगे तो कोई दूसरा ऑप्शन देखें।
  • होटल और फर्निश्ड किराये के कमरे के केस में सेट टॉप बॉक्स, लैंप, गेट हैंडल, घड़ी, स्मोक डिटेक्टर, एसी पवार एडेप्टर, बाथरूम में लगे मिरर, खिड़की, नल सब अच्छी तरह चेक करें।
  • टूर और ट्रैवल के समय फर्जी वेबसाइट से कमरा या होटल बुक न करें।

सवाल: अगर कोई बाथरूम या बेडरूम जैसे प्राइवेट प्लेस पर वीडियो बनाए तो शिकायत करने का क्या ऑप्शन है?
जवाब:
 सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता के अनुसार IPC की धारा 354C और IT एक्ट 66Eई के तहत इस मामले में FIR दर्ज करवा सकते हैं।

आईटी ऐक्ट 66E – अपराधी को 3 साल तक की जेल और 2 लाख तक का फाइन भरना पड़ सकता है।

सवाल: रील्स बनाने की होड़ में लोग पब्लिक प्लेसेस, ट्रेन-बस, मार्केट, स्टेशन, रोड पर बिना सामने वाले की मर्जी के वीडियो बना लेते हैं। क्या ये करना सही है?
जवाब:
 नहीं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इसे नीचे लिखे पॉइंट्स से समझते हैं।

राइट टू प्राइवेसी- आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी दूसरे का दखल न देना ही राइट टू प्राइवेसी है। यह हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। आपकी या हमारी जिंदगी में कुछ प्राइवेसी यानी निजी पल और चीजें हैं, उसमें कोई और दखल नहीं दे सकता।

डिग्निटी- हम किसी अनजान व्यक्ति का वीडियो या फोटो लेकर वायरल कर दें तो ये कानूनन अपराध है। ऐसा करने से उस व्यक्ति की डिग्निटी यानी सम्मान को ठेस पहुंचेगी। भारत के हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।

सोशल हार्म- किसी व्यक्ति का वीडियो या फोटो वायरल करने पर उसका मान-सम्मान गिरता है तो यह भी अपराध है।

एम्बैरेसमेंट- किसी को वीडियो या फोटो के जरिए मानसिक या किसी भी तरीके से एम्बैरेस यानी शर्मिंदा करना गलत है।

सवाल: क्या इसकी शिकायत कर सकते हैं?
जवाब:
 हां, बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको बिना बताए आपकी फोटो, वीडियो, पर्सनल जानकारी पोस्ट की है या आपका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है (निजी या संवेदनशील सिचुएशन वाला), तो आप उसे हटाने के लिए कह सकते हैं।

अगर आप वीडियो बनाने वाले व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रहे या फिर उसने वीडियो हटाने से मना कर दिया है, तब आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। शेयर किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है। उस पर जाकर तुरंत शिकायत करें।

सवाल: फोटो, वीडियो, पर्सनल जानकारी बिना बताए शेयर करने पर उसकी शिकायत कहां करें?
जवाब: 
बिना आपकी मर्जी के फोटो, वीडियो, पर्सनल जानकारी शेयर करने पर इन जगहों पर शिकायत करें।

  • साइबर सेल
  • जिस शहर में साइबर सेल न हो तो लोकल पुलिस स्टेशन में।
  • FIR दर्ज कराने में परेशानी आ रही तो पुलिस कमिश्नर से संपर्क करें।
  • महिलाओं के केस में राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सवाल: बिना पूछे फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर क्या सजा मिलती है?
जवाब:
 IT अधिनियम, 2000 की धारा 66E गोपनीयता के उल्लंघन से जुड़ी है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति की मंजूरी के बिना उसकी फोटो या वीडियो बनाना, फिर इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना दंडनीय अपराध है।

IT अधिनियम, 2000 की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील कंटेंट के प्रसारण पर रोक लगाती है। इसमें ऐसा कोई भी कंटेंट शामिल है, जो ऑबसीन है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है।

ऐसा करने वाले व्यक्ति को दोष साबित हाेने पर 3 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपमानजनक जानकारी शेयर करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 और 501 (आपराधिक मानहानि) का केस दर्ज किया जा सकता है।

सवाल: अगर कोई आपका वीडियो या फोटो वायरल कर दे तो क्या करना चाहिए?
जवाब:
 इस सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। अपनी मानसिक स्थिति को संतुलन में रखना बहुत जरूरी है।

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