ग्वालियर : 43 अस्पतालों को बंद करने का आदेश, इनमें 32 ग्वालियर के !

43 अस्पतालों को बंद करने का आदेश, इनमें 32 ग्वालियर के

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

इन्हें बंद करने के निर्देश : शिवाय मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, वेदांता, सोफिया, केएमजे अंश, कान्हा, श्री मल्टीस्पेशलिटी, हेल्थ प्लस, लाईफ लाइन, एनआईएमएस हॉस्पिटल, सहयोग, आदि अक्षिता, पीतांबरा माता नर्सिंग होम, कल्याणी, अंबिका, इंडस हॉस्पिटल, अवध माधव, आराध्या, न्यू ग्लोबल, रविंद्र मेमोरियल, आरडी मेमोरियल, एसएसआईएमएस, तरुषी हॉस्पिटल, वेदिका, नारायणा, इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल, एलिस हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, केएम, स्वामी शांति प्रकाश चिकित्सालय, रियान हॉस्पिटल, मां कैलादेवी हॉस्पिटल, पल्स हॉस्पिटल।

इनके पंजीयन रद्द किए : सांई श्रृद्धा हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर, मानसरोवर केयर, सालासर, नेचर, आशादेवी मेमोरियल, वंदे मातरम, स्मार्ट सिटी, रामराजा, वेदांत हॉस्पिटल, एसआर मल्टीस्पेशलिटी,एडीएस नर्सिंग होम, सिटी हॉस्पिटल और श्रीराम हॉस्पिटल आदि शामिल हैं।

ग्वालियर| मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अंचल के 43 अस्पतालों को बंद करने का निर्देश जारी किया है। इनमें 28 ऐसे अस्पताल भी हैं, जिनके पंजीयन रद्द किए हैं। क्षेत्रीय अधिकारी आरआर सेंगर ने बताया कि अधिकांश में बायोमेडिकल वेस्ट इंसीनरेटर के माध्यम से निष्पादित (डिस्पोज) नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि ग्वालियर के 13, भिंड के 4, मुरैना के 6 और दतिया के पांच हॉस्पिटल के पंजीयन निरस्त किए गए हैं। वहीं ग्वालियर के 32, भिंड के 4, मुरैना का एक और दतिया के 6 हॉस्पिटल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

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