ग्वालियर : स्कूलों की मनमानी पर लगाम !

स्कूलों की मनमानी पर लगाम …
अब कहीं से भी 15 जून तक किताब व शिक्षण सामग्री खरीद सकेंगे पालक

प्राइवेट स्कूल व कारोबारियों के बीच साठगांठ, अधिक कमीशन व एकाधिकार तथा पालकों की परेशानी से संबंधित कई शिकायतें एक सप्ताह में कलेक्टर के पास पहुंचीं। कुछ मामले पालकों को किताबों का पूरा सेट खरीदने के लिए विवश करने के भी पहुंचे। यह बात भी कलेक्टर को बताई गई कि किताबों के सेट की कीमत बढ़ाने के लिए कुछ स्कूल डिक्शनरी, एटलस, आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग बुक व कलर भी शामिल कर देते हैं। शिक्षण सामग्री को निर्धारित दुकान से ही खरीदने को बाध्य किया जाता है। इसी आधार पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने धारा 144 के तहत उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

दो से ज्यादा ड्रेस तय नहीं होंगी

  • रिजल्ट से पहले स्कूलों को अपनी बेवसाइट पर किताबों की सूची अपलोड करनी होगी। सूची पालकों को भी देनी होगी।
  • उपलब्धता के आधार पर पालक 15 जून तक किताब खरीद सकेंगे। इससे पहले किताब खरीदने बाध्य नहीं किया जाएगा।
  • निर्धारित पाठ्यक्रम, अधिकृत प्रकाशक एजेंसी की किताबें ही चलेंगी। अन्य प्रकाशकों की किताबों से अध्यापन नहीं होगा।
  • किताब, स्टेशनरी, ड्रेस कहीं से भी खरीदी जा सकेंगी। प्राइवेट पब्लिशर की नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि की किताब प्रतिबंधित रहेंगी।
  • किसी एक दुकान, संस्था से सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पालक शिक्षक संघ इस पर निगरानी रखेंगे।
  • किसी भी कक्षा के छात्र को किताबों का पूरा सेट खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, छात्र अपनी जरूरत से खरीद सकेंगे।
  • दो से ज्यादा ड्रेस तय नहींं होंगी। 3 साल तक इन्हें बदला नहीं जा सकेगा। शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम नहीं होगा।
  • वार्षिकोत्सव या अन्य आयोजन के लिए ड्रेस खरीदने के लिए पालक-छात्र को बाध्य नहीं किया जाएगा।

यहां पर कर सकते हैं शिकायत
किताबों की सूची सभी स्कूल संचालकों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को उनके मेल पर भेजी जाएगी। एसडीएम, डीईओ व डीपीसी स्कूलों में पहुंचकर जांच करेंगे। यदि कोई स्कूल मनमानी करता है तो डीईओ अजय कटियार के मोबाइल नंबर 7007053037 पर शिकायत कर सकता है। साथ ही कलेक्टर के उक्त आदेश से कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं। ऐसे लोग चाहें तो आपत्ति कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। उनका निराकरण सुनवाई के बाद होगा।

कलेक्टर का आदेश पालक व छात्र हित में
कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है उस पर एसोसिएशन सहमत है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। छात्र-पालक अपनी सुविधा से किताब खरीद सकते हैं। आदेश छात्र व पालकों के हित में हैं। किसी भी स्कूल कैम्पस से अब शिक्षण सामग्री की बिक्री नहीं होती है। …अध्यक्ष, सीबीएसई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन​​​​​​​

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