ग्वालियर : बिना परमिशन या स्वीकृति से अधिक निर्माण कराने देना होगा गाइड लाइन का 10 से 18% तक शुल्क
भवन मालिकों से नगर निगम करेगा समझौता
बिना परमिशन या स्वीकृति से अधिक निर्माण कराने देना होगा गाइड लाइन का 10 से 18% तक शुल्क
ऐसे समझें पूरा नियम
उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने 1000 वर्ग फीट एरिया पर निगम से परमिशन लेकर 1250 वर्गफीट से ज्यादा का निर्माण कराया है, तो परीक्षण के बाद वह 30 प्रतिशत और निर्माण कर सकता है। इस तरह भवन मालिक 1625 वर्ग फीट तक का निर्माण कर पाएगा।
31 अगस्त तक समझौता
गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अभी 31 अगस्त 2024 तक के लिए समझौता होगा। यदि किसी ने 10%से अधिक और 30% किए गए अनधिकृत निर्माण किया है तो उसे कलेक्टर रेट की दर का 12-18 प्रतिशत प्रशमन शुल्क देना होगा। यह प्रावधान 1 जनवरी 2021 के पहले जारी भवन अनुज्ञा के अंतर्गत निर्मित भवनों पर लागू होंगे।
सरकारी विभाग भी भवन बनाने से पहले निगम से लें अनुमति
नगरीय क्षेत्र के 66 वार्डों में सरकारी विभाग निगम की बिना भवन अनुमति के निर्माण कार्य कर रहे हैं। जबकि उन्हें नगर निगम से काम शुरू करने से पहले स्वीकृति लेना अनिवार्य है। अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने शासकीय भवनों के निर्माण में भवनों की अनुमति का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। इसमें पिछले दिनों मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक का भी जिक्र किया है।