ग्वालियर : मिलावट मामले में कोर्ट का निर्देश !
मिलावट मामले में कोर्ट का निर्देश- टीम करें कार्रवाई:कोर्ट ने मांगे रिटायर पीएस और डिस्ट्रिक्ट जज के नाम
मिलावट की रोकथाम मामले में हाई कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा सकता है। मंगलवार को सुनवाई में डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी से रिटायर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जज के नाम मांगे हैं। इन्हें कमेटी में शामिल कर निरीक्षण का दायित्व दिया जाएगा।
दरअसल, उमेश बौहरे ने पूर्व में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विभिन्न बिंदुओं पर निर्देश जारी किए थे। इसमें शहर के प्रत्येक एंट्री प्वाइंट पर चेक पोस्ट बनाने की भी बात कही गई थी।
हालांकि, जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो 2021 में अवमानना याचिका दायर की गई। 9 नवंबर 2023 को कोर्ट ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के साथ ही मिल्क टेस्टिंग मशीन खरीदने का निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 77 पदों को भी शीध्र भरने की बात कही। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2023 के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कमेटी गठित की जाएगी,