नोएडा में बिना पर्चेबल अनुमति के निर्माण करना पड़ेगा भारी !

नोएडा में बिना पर्चेबल अनुमति के निर्माण करना पड़ेगा भारी …
आवंटी को 2000 रुपए प्रति वर्गमीटर देना पड़ सकता है जुर्माना, पहले से होगा 10 गुना ज्यादासेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण का प्रशासनिक खंड का कार्यालय। - Dainik Bhaskar
सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण का प्रशासनिक खंड का कार्यालय।

बिना पर्चे बल फ्लोर एरिया रेशियो ( एफएआर) अनुमति के निर्माण करने वालों की आने वाले समय में अधिक जेब ढीली हो सकती है। ऐसे लोगों से अब प्राधिकरण 2 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुर्माना वसूल करेगा। अभी तक यह फीस 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। यानी नियमों की अनदेखी करने पर करीब 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। ये नियम ग्रुप हाउसिंग, कॉमर्शियल , इंस्टीट्यूशनल , इंडस्ट्री , स्पोर्ट्स एंड एम्यूजमेंट कंप्लैक्स और 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर मौजूद प्रॉपर्टी पर लागू होगा।

प्राधिकरण ने बताया कि बिल्डिंग बायलॉज 2010 के तहत आवंटी की ओर एफएआर खरीदने के बाद बिना अनुमति लिए ही स्थल पर निर्माण कर लेता था। यानी किसी भूखंड का एफएआर 2.5 है। और पर्चे बल एफएआर 1.5 है तो आवंटी बिना प्राधिकरण की अनुमति के 1.5 एफएआर तक इमारत की ऊंचाई को बढ़ा लेता था। इसके बाद अनुमति के आवेदन करता था। इस स्थिति में उससे 200 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से जुर्माना लगाकर रेगुलेशन कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

अब आवंटी को दस्तावेज के साथ लेनी होगी अनुमति

अब आवंटी को पहले खरीदने योग्य एफएआर पर निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी। इसके लिए उसे बढ़ाई जाने वाली मंजिल के अनुसार पार्किंग , भवन ऊंचाई के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनापत्ति, स्ट्रक्चर डिजाइन की चेकिंग और वैरिफिकेशन आईआईटी कराकर सर्टिफिकेट और पर्यावरण स्वीकृति के साथ फायर एनओसी और अन्य दस्तावेज लगाने होंगे। इसके बाद प्राधिकरण की टीम मौका मुआयना करेगी। तब जाकर क्रय योग्य एफएआर पर निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

2000 रुपए का लगेगा जुर्माना
नया नियम लागू होने के बाद भी यदि बिना प्राधिकरण से अनुमति लिए आवंटी खरीदने योग्य एफएआर के अनुसार निर्माण करता है और अनुमति के लिए आवेदन करता है तो उसे 2000 रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से जुर्माना देना होगा। प्राधिकरण ने बताया कि ये नियम बोर्ड में पास होने के साथ ही लागू कर दिया जाएगा।

नोएडा में बनी रिहाइशी इमारत
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नियम लागू होने से पहले आवंटियों का क्या होगा
ऐसे आवंटी जिन्होंने नियम लागू होने से पहले निर्माण कर लिया है। यदि वे आवेदन करते है या फिर आवेदन कर चुके है। इन पर जुर्माना लगेगा या नहीं इस पर प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि इस स्थिति में निर्माण साइट पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा। यदि निर्माण पहले का होगा तो उसे 200 रुपए ही जुर्माना देना होगा। लेकिन उसे ये साक्ष्य देना होगा कि निर्माण नियम लागू होने से पहले किया गया है।

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