भोपाल में अब छपी रसीद और कट्टे से अब कर्मचारी नहीं वसूल सकेंगे पार्किंग शुल्क
निगम आयुक्त ने बताया कि जब तक पीओएस मशीन पार्किंग कर्मचारी के पास नहीं होगी वह तब तक पार्किंग की वसूली नहीं करेगा। निगम आयुक्त ने कहा कि जोनल अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में पीओएस मशीनें उपलब्ध कराएं और जहां पीओएस मशीन उपलब्ध नहीं होती उन स्थानों पर पार्किंग शुल्क की वसूली तत्काल रोक दें।
पीओएस मशीन
- पीओएस मशीन के बिना पार्किंग वसूली करने पर होगी कार्रवाई
- एमपी नगर, केके प्लाजा, 10 नंबर और बिट्ठल मार्केट में की कारवाई।
- रसीद और कट्टे से होती थी पहले अवैध वसूली, निगम को लगती थी चपत।
भोपाल। शहर में अब कहीं भी छपी हुई रसीद और कट्टे से पार्किंग की वसूली नहीं होगी। सभी पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क की रसीद केवल पीओएस मशीनों के माध्यम से ही जारी की जाएगी । यदि कोई व्यक्ति छपी रसीद से या कट्टे से पार्किंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
निगम आयुक्त हरेंद्र नारायन ने इस बात के निर्देश शुक्रवार को होर्डिंग, पार्किंग शाखा के कामकाज की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने अपर आयुक्त को निर्देश दिया कि वह जोनल अधिकारियों के साथ जाकर छपी हुई रसीद कट्टे जब्त करें।
उनके आदेश के तुरंत बाद अपर आयुक्त हर्षित तिवारी जोन 13 के जोनल अधिकारी नीलेश श्रीवास्तव के साथ एमपी नगर, केके प्लाजा, 10 नंबर और बिट्ठल मार्केट में चल रही पार्किंग स्थल पहुंचे। जहां दल ने पार्किंग की वसूली कर रहे कर्मचारियों से छपी हुई रसीद लेकर जब्त की।
निगम आयुक्त ने बताया कि जब तक पीओएस मशीन पार्किंग कर्मचारी के पास नहीं होगी वह तब तक पार्किंग की वसूली नहीं करेगा। निगम आयुक्त ने कहा कि जोनल अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में पीओएस मशीनें उपलब्ध कराएं और जहां पीओएस मशीन उपलब्ध नहीं होती उन स्थानों पर पार्किंग शुल्क की वसूली तत्काल रोक दें।