प्रतिबंध हटने के बाद पहले दिन डूब क्षेत्र में हुई पांच रजिस्ट्री ?

Noida News: प्रतिबंध हटने के बाद पहले दिन डूब क्षेत्र में हुई पांच रजिस्ट्री
  • प्रतिबंध हटने के बाद पहले दिन डूब क्षेत्र में हुई पांच रजिस्ट्री

– शर्त पर होगी डूब क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री, उप निबंधक ने जारी किए निर्देश

– डूब क्षेत्र की जमीन पर वर्तमान में न हो पक्का निर्माण, न ही भविष्य में किया जा सकेगा

ग्रेटर नोएडा। प्रतिबंध हटने के बाद शुक्रवार को जिले में डूब क्षेत्र की जमीनों की पांच रजिस्ट्री सदर तहसील में हुईं। दादरी और जेवर तहसील में कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। इसके साथ ही उप निबंधक कार्यालय दादरी की ओर से स्पष्ट हुए शर्त रखी गई है कि जिस जमीन की खरीद बिक्री होनी है उस पर कोई पक्का निर्माण वर्तमान में नहीं होना चाहिए। साथ ही भविष्य में भी उस पर कोई पक्का निर्माण नहीं होगा।

उप निबंधक की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के दिशा निर्देशों और नियमों का भी पूरी तरह पालन किया जाएगा। इसके साथ ही खरीद-बिक्री वाली जमीन के साथ गाटा की खतौनी और खसरे की मूल प्रति के साथ पक्षकार के द्वार मौके पर ली गई जीपीएस की फोटो भी लगानी अनिवार्य होगी। डिस्ट्रिक बार एसोसिएशन कलक्ट्रेट के सचिव हेमंत शर्मा ने बताया, रजिस्ट्री शुरू करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को प्रशासन ने लागू कर दिया है।जिले में डूब क्षेत्र में जमकर हो रहे अवैध निर्माण को देखते हुए सन 2020 में प्रशासन ने जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में फैसला होने के बाद इस क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। तय किया था कि डूब क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री के लिए पहले संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद जुलाई 2024 में व्यवस्था की गई कि रजिस्ट्री के लिए एडीएम के पास आवेदन करना होगा। एडीएम स्तर से प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी जाएगी। 30 दिन में रिपोर्ट नहीं आने पर आवेदन निरस्त मान लिया जाएगा। स्वीकृति आने पर उसका सत्यापन तहसील और सिंचाई विभाग से होगा। अब इस आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *