दिल्ली पुलिस के सिपाही अब जांच अधिकारी बनेंगे !
बड़ा फैसला: सिपाही बनेंगे जांच अधिकारी, करेंगे तीन साल की सजा वाले केसों की जांच; अफसरों की बढ़ाई गई शक्तियां
महिला हवलदार महिलाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ व अन्य आपराधिक मामलों की जांच कर सकेंगी। दिल्ली पुलिस के सब- इंस्पेक्टर, एसआई की शक्तियों को भी बढ़ाया गया है। दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तीन दिन पहले एक आदेश जारी कर दिल्ली पुलिस के रैंक अफसरों की शक्तियां बढ़ाई है।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध, दिल्ली पुलिस में बढ़ रहे जांच केस व जांच अधिकारी की कमी के चलते ये बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने इस कानून का अमलीजामा पहनाने के लिए लीगल सेल को भेज दिया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर उप सचिव गृह-1 यशपाल की ओर से छह सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से दी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस के रैंक अफसरों की शक्तियां बढ़ाई हैं।
दिल्ली पुलिस का हवलदार अब 7 साल तक की सजा वाले केसों की जांच कर सकेंगे।
अभी तक हवलदार तीन वर्ष तक की सजा वाले केसों की जांच करता था।
महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आदि की जांच महिला सब-इंस्पेक्टर ही करती थी।
नए कानून के तहत सिर्फ हत्या के मामलों को छोड़कर अन्य सभी तरह के मामलों की जांच कर सकेगा। अभी तक एसआई दहेज हत्या जैसे केसों की जांच नहीं करता था।
दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर सभी तरह के केसों की जांच कर सकेगा।
कुछ केसों की जांच थानाध्यक्ष ही करता था। अब कोई भी इंस्पेक्टर कर सकेगा।
इन सभी अधिकारियों को दैनिक डायरी में इंट्री करने, केस डायरी व केस फाइल लिखने, अंतिम रिपोर्ट तैयार करने, गिरफ्तारी, जब्ती, प्रगति की रिपोर्ट करने के साथ-साथ न्यायालयों में उपस्थित होने तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन मामलों की जांच एवं सुनवाई हेतु सभी अन्य कामों को करने सहित जांच करने की शक्ति होगी।