पुलिस सत्यापन के बिना निजी स्कूल व मदरसों में एक भी कर्मचारी नहीं रखा जाएगा
पुलिस सत्यापन के बिना निजी स्कूल व मदरसों में एक भी कर्मचारी नहीं रखा जाएगा
शिक्षक, खेल शिक्षक, केयर टेकर, कंप्यूटर आपरेटर, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी, माली, बस ड्रायवर, कंडक्टर, विद्युत कर्मी आदि का पुलिस सत्यापन एवं चारित्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया गया हो। किसी भी स्थिति में ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसका चारित्रिक रिकार्ड ठीक नहीं हो या अपराधिक प्रवृति का कोई रिकार्ड रहा हो तो उसे स्कूल में किसी भी कार्य में नहीं लगाएं।
- डीपीसी ने पुलिस सत्यापन कराने के दिए निर्देश।
- प्रमाण पत्र दो दिन में डीइओ कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
- अपराधिक प्रवृति के रिकार्ड वालों को कार्य पर ना रखे।
भोपाल। कमला नगर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा केंद्र सक्रिय हो गया है। रविवार को जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) ने निजी स्कूलों व मदरसा संचालकों को आदेश जारी कर पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि वर्तमान परिवेश में मासूम बच्चों के साथ जो निंदनीय घटनाएं हो रही है, उनको देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि आपके स्कूल या संस्था में कार्यरत सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक का चारित्रिक एवं पुलिस सत्यापन किया गया हो। अगर किसी भी स्टाफ का पुलिस सत्यापन नहीं हुआ है तो दो दिन में अनिवार्य रूप से करा लें।
इसमें शिक्षक, खेल शिक्षक, केयर टेकर, कंप्यूटर आपरेटर, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी, माली, बस ड्रायवर, कंडक्टर, विद्युत कर्मी आदि का पुलिस सत्यापन एवं चारित्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया गया हो। किसी भी स्थिति में ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसका चारित्रिक रिकार्ड ठीक नहीं हो या अपराधिक प्रवृति का कोई रिकार्ड रहा हो तो उसे स्कूल में किसी भी कार्य में नहीं लगाएं। इसका एक प्रमाण पत्र दो दिन में जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय में उपलब्ध कराएं।