जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में करोड़ों के गबन में सहायक समिति प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक !
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में करोड़ों के गबन में सहायक समिति प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक
बीती 13 अप्रैल 2022 को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से प्रभारी समिति प्रबंधक शिवकुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसमें कहा गया कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, शाखा करैरा से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था, टोडा पिछोर को 2017 से लेकर 2019 के बीच कुल 2.82 करोड़ रुपये विभिन्न मदों में अनाधिकृत रूप से ट्रांसफर किए गए हैं।
- हाई कोर्ट से याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
- सुप्रीमकोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी
- 2022 में बैंक ने शिवकुमार व अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई
ग्वालियर। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के करोड़ों के गबन के मामले में प्रभारी समिति प्रबंधक शिवकुमार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी है। उक्त कथित 2.82 करोड़ के घोटाले में करैरा पुलिस ने 20 अगस्त 2022 को शिवकुमार शर्मा व अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।
इस राशि को जमा करवाने के लिए उन्हें 15 दिन का समय भी दिया गया था। इस मामले में 13 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया जिसने जांच में पाया कि इस पूरे भ्रष्टाचार का दोषी बैंक की करैरा ब्रांच का प्रबंधक है। याचिकाकर्ता शिवकुमार ने इस नोटिस को चुनौती दी।
जिस पर हाई कोर्ट ने 11 मई 2022 निर्देश करते हुए बैंक से शिवकुमार को जांच रिपोर्ट व आडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने की बात कही, लेकिन शिवकुमार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी दोनों रिपोर्ट नहीं दी गईं। इसके बाद 20 अगस्त 2022 को बैंक ने शिवकुमार व अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई।