शुभ्रा रंजन IAS स्टडी सेंटर पर लगा भारी जुर्माना …भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा है मामला ?
कोचिंग संस्थान शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी सेंटर पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगा है। सीसीपीए ने ये कार्रवाई भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में की है। सीसीपीए ने यह जुर्माना यूपीएससी सीएसई 2023 के परिणाम के संबंध में भ्रामक दावों का विज्ञापन देने के लिए लगाया है। सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश भी दिया है।
नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग संस्थान शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए ने यह जुर्माना यूपीएससी सीएसई 2023 के परिणाम के संबंध में भ्रामक दावों का विज्ञापन देने के लिए लगाया है।
विज्ञापन हटाने के दिए गए निर्देश
सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश भी दिया है। सीसीपीए ने रविवार को कहा कि शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी इंस्टीट्यूट ने अपने विज्ञापनों में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई। संस्थान के विज्ञापनों में दावा किया था कि यूपीएससी सीएसई 2023 में शीर्ष 100 में 13 छात्र,शीर्ष 200 में 28 छात्र, और शीर्ष 300 में 39 छात्र शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी के थे। सफल उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरें भी प्रमुखता से प्रदर्शित की गईं थीं।
नियमों का उल्लंघन
संस्थान ने अपने विज्ञापनों और लेटरहेड में शुभ्रा रंजन आईएएस और शुभ्रा रंजन आईएएस के छात्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे यह भ्रामक धारणा पैदा हुई कि शुभ्रा रंजन आईएएस अधिकारी हैं या थीं। उपभोक्ता नियामक ने कहा कि विज्ञापनों में जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
इससे पहले 22 नवंबर को सीसीपीए ने यूपीएससी सीएसई 2022 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों के लिए वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट कोचिंग पर सात लाख रुपये जुर्माना लगाया था। सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए अब तक विभिन्न कोचिंग संस्थानों को 45 नोटिस जारी किए हैं। 20 कोचिंग संस्थानों पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है।