बिना डॉक्टर चल रहे ईशू हॉस्पिटल ?

बिना डॉक्टर चल रहे ईशू हॉस्पिटल पर फिर कार्रवाई
सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, जल्द दर्ज होगा नया केस

गोरखपुर के ईशू हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद भी उसे जिंदा बताकर परिजनों से पैसे वसूलने के मामले में पुलिस ने फरवरी 2024 में संचालक समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब एक साल बाद पुलिस ने फिर इस केस की फाइल खोल दी है।

सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गैंगचार्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही डीएम के अनुमोदन के बाद रामगढ़ताल थाने में मामला दर्ज होगा।

अर्पित हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद दोबारा जांच शुरू

हाल ही में अर्पित हॉस्पिटल पर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस ने ईशू हॉस्पिटल की जांच दोबारा शुरू की। 2024 में इस केस में पुलिस ने हॉस्पिटल संचालिका रेनू के पति नितिन यादव उर्फ सोनू, अमन यादव उर्फ मोनू, डॉक्टर रणंजय प्रताप सिंह, दिनेश कुमार, दीपू, इंद्रजीत, सार्थक श्रीवास्तव और दीपक गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि, संचालिका रेनू यादव को गिरफ्तारी से पहले ही अरेस्ट स्टे मिल गया था।

बिना डॉक्टर के चल रहा था हॉस्पिटल

17 फरवरी 2024 को CMO आशुतोष दुबे और ACMO की जांच में सामने आया कि ईशू हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के संचालित हो रहा था। अस्पताल में तीन मरीज भर्ती थे, लेकिन मौके पर कोई डॉक्टर नहीं था। सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था, जिनके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी की योग्यता थी। जांच में यह भी पता चला कि हॉस्पिटल डॉक्टर रणंजय प्रताप सिंह के नाम से पंजीकृत था, लेकिन संचालन नितिन यादव और उसका भाई अमन कर रहे थे।

मौत के बाद भी मरीज को बताया जिंदा

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि ईशू हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी, लेकिन संचालक नितिन यादव और अमन ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे जिंदा बताया और परिजनों से पैसे ऐंठते रहे। जब यह मामला सामने आया, तो CMO ने हॉस्पिटल को सील कर पुलिस केस दर्ज कराया था।

अब गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल चलाने और मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों पर पहले ही केस दर्ज किया जा चुका है। अब पुलिस ने सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इस मामले में नया केस दर्ज किया जाएगा।

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