गोल्ड स्मगलिंग …बेंगलुरू एयरपोर्ट पर रान्या राव को मिलता रहा ग्रीन चैनल,किसे मिलती है ये सुविधा?
गोल्ड स्मगलिंग में गिरफ्तार रान्या राव को एयरपोर्ट पर मिलता रहा ग्रीन चैनल, किसे मिलती है ये सुविधा?
बेंगलुरु हवाई अड्डे पर कन्नड़ फिल्मों की हिरोइन रान्या राव की गोल्ड स्मगलिंग में गिरफ्तारी के बाद पूरी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. बड़ा सवाल यह है कि उसे किस हैसियत से एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल उपलब्ध कराया जाता था. जबकि वह इस ग्रीन चैनल का इस्तेमाल सोने की तस्करी के लिए कर रही थी. यह सुविधा उसे कथित तौर पर सौतेले पिता और पूर्व डीजीपी के प्रभाव से मिली.

गोल्ड स्मगलिंग में अरेस्ट कन्नड़ फिल्मों की हिरोइन को बेंगलुरू एयरपोर्ट पर बार बार ग्रीन चैनल की सुविधा मिली. इस सुविधा का लाभ उठाकर वह बड़े आराम से सोने की तस्करी कर रही थी. उसे यह ग्रीन चैनल अपने सौतेले पिता और कर्नाटक के तत्कालीन डीजीपी की वजह से मिल रहा था. बल्कि उसे यह सुविधा देने के लिए एक पुलिसकर्मी की तैनाती एयरपोर्ट पर की गई थी. इस खुलासे के बाद बड़ा सवाल तो यह पैदा हो गया है कि रान्या राव को यह सुविधा किस हैसियत से मिलती थी.
इसके साथ ही यह भी सवाल है कि इस तरह की सुविधा के लिए नियम क्या है. इस प्रसंग में हम इन्हीं नियमों की बात करने वाले हैं. दरअसल देश के सभी एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा जांच होती है. यह सुरक्षा जांच यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के साथ ही यात्रा पूरी करने वाले यात्रियों की भी होती है. सभी यात्रियों को इस सुरक्षा जांच में ना केवल लंबी कतारों में खड़ा होना होता है, बल्कि उनके हरेक सामान की भी जांच की जाती है.
विशेष लोगों के लिए हैं ये खास इंतजामहालांकि देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें इस प्रक्रिया विशेष व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें इस पूरी प्रक्रिया से छूट दी गई है. इस छूट को वीआईपी प्रोटोकॉल कहा गया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए कुछ नियम तय किए हैं. इसमें कुछ विशेष व्यक्तियों को अपनी निजी कार में बैठकर सीधे एप्रन क्षेत्र में जाने और विमान में चढ़ने की अनुमति है. इसके लिए उन्हें सुरक्षा जांच से पूरी तरह मुक्ति मिली हुई है.
तीन श्रेणियों में मिलता है ग्रीन चैनलयह सुविधा तीन श्रेणियों में शामिल कुछ व्यक्ति विशेष को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. पहली श्रेणी में भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अन्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री शामिल हैं. इस श्रेणी में के विशिष्ठ लोगों के साथ उनके अनुरक्षक भी इसी सुविधा के साथ विमान में सवारी कर सकते हैं. इसी प्रकार दूसरी श्रेणी में शामिल विशिष्ठ लोगों में पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति की पत्नी, उपराष्ट्रपति की पत्नी, विदेशी राजदूत या उच्चायुक्त शामिल हैं.
अपने राज्य में मिलती है तीसरी श्रेणी की सुविधाये सभी विशेष लोग भी अपनी कार से विमान तल तक पहुंचेंगे, लेकिन इन्हें यह सुविधा अकेले मिलेगी. उनके अनुरक्षकों को सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा. इसी प्रकार ग्रीन चैनल के लिए जो तीसरी श्रेणी बनी है, उसमें राज्यों के राज्यपालों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों के भीतर कार से विमान तल तक जाने की सुविधा है. हालांकि उन्हें यह सुविधा अन्य राज्यों के हवाई अड्डों पर नहीं मिलेगी. अन्य राज्यों में उन्हें औपचारिक लाउंज के माध्यम से ही विमान तल तक पहुंचना होगा.