सचिन पायलट को 24 जुलाई तक मिली राहत, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर लगातार सुनवाई करते हुए अब 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित ऱख लिया है। सचिन पायलट गुट को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है और 24 तक विधानसभफा स्पीकर कार्रवाई नहीं करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट में आज सुबह 10.30 से शुरू हुई बहस में सभी पक्षों के वकीलों को सुना गया। इस दौरान मुकुल रोहतगी ने पायलट खेमे की ओर से दलीलें पेश की।

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की अदालत ने सुनवाई करते हुए सचिन पायलट गुट की ओर दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पायलट गुट को फौरी राहत दी है। फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक स्पीकर से भी नोटिस मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

बता दें कि पिछले दस दिन से राजस्थान सरकार पर मंडरा रहे सियासी संकट के बादल मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में छंट गए लेकिन अब भी सचिन पायलट गुट को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है, अब फैसला 24 जुलाई को होना है।

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