मध्य प्रदेश

31 दिसंबर 2020 तक झुग्गियों में रहने वालों को पट्‌टा!

31 दिसंबर 2020 तक झुग्गियों में रहने वालों को पट्‌टा
राजस्व और नगरीय विकास विभाग ने शुरू कराया सर्वे, फरवरी में बंटेंगे पट्‌टे
फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो

प्रदेश की शहरी सीमाओं में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत आज (गुरुवार) से सभी नगरीय निकायों में सर्वे की कार्यवाही शुरू हो गई है, जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगी।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग और राजस्व विभाग ने इस सर्वे के लिए संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सर्वे पूरा होने के बाद हर नगरीय निकाय यह सूची जारी करेगा कि तय तिथि तक कितने पात्र परिवार उनके क्षेत्र में निवासरत हैं। सर्वे के बाद प्रदेशभर के शहरी निकाय पात्र परिवारों की सूची सार्वजनिक करेंगे, जिसके आधार पर आगे पट्टा वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कानून में किया संशोधन

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बीएलसी और एएचपी घटकों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1984 के मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधन के बाद पात्रता की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है। इस तिथि तक सरकारी, नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज रहने वाले आवासहीन परिवार पट्टाधिकार पाने के योग्य होंगे।

29 दिसंबर को कलेक्टर जारी करेंगे अंतिम सूची

प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वे कार्य 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। सूची 14 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। किसी भी आपत्ति या सुझाव के निराकरण के बाद 29 दिसंबर को अंतिम सूची संबंधित जिला कलेक्टर जारी करेंगे। यह सूची संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट और विभागीय वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। हर जिले में सर्वे दल गठित किए जाएंगे, जिनमें राजस्व अधिकारी प्रमुख होंगे और सर्वे के दौरान आधार e-KYC आधारित समग्र ID अनिवार्य रहेगी।

4 जनवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच बंटेंगे पट्‌टे

नगरीय विकास आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम सूची जारी होने के बाद पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूमि के स्थायी एवं अस्थायी पट्टों का वितरण 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के बीच किया जाएगा। स्थायी पट्टे लाल रंग में और अस्थायी पट्टे पीले रंग में दिए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों का दूसरे स्थान पर शिफ्टिंग आवश्यक है, वहां समिति के निर्णय के अनुसार हितग्राहियों को वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा।

धोखाधड़ी पर होगी कार्रवाई

स्थायी रूप से पट्टा प्राप्त क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, नालियां, बिजली और अन्य आवश्यक अधोसंरचना का विकास नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा। राज्य शासन ने पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने और जन-जागरुकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। अवैध कब्जा, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर पट्टा प्राप्त करने जैसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ब्लैकलिस्ट तैयार की जाएगी।

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