दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम…सरकार ने जारी किया नया आदेश !
दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम, सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश
दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के सरकारी और निजी कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को अब वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए सोमवार को नया आदेश जारी कर दिया है। यह घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा निर्धारित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्तर 3 के तहत की गई है।
दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा,“वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने का आदेश दिया है। शेष 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।”

दिल्ली सरकार के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों के लिए
- सभी प्रशासनिक सचिव तथा विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
- कार्यालय में केवल 50% से अधिक स्टाफ की उपस्थिति नहीं होगी। शेष 50% स्टाफ घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करेगा।
- प्रशासनिक सचिव एवं विभागाध्यक्ष आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर दफ्तर बुला सकेंगे।
दिल्ली के प्राइवेट दफ्तरों के लिए
दिल्ली में संचालित सभी निजी कार्यालय अधिकतम 50% स्टाफ की भौतिक उपस्थिति के साथ ही कार्य करेंगे। शेष स्टाफ अनिवार्य रूप से घर से कार्य करेगा।
सभी निजी संस्थाओं को इन्हें फॉलो करना होगा:
- जहां तक संभव हो अलग-अलग टाइमिंग लागू करें।
- घर से कार्य करने के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
- कार्यालय आने-जाने से संबंधित वाहनों की आवाजाही को कम करें।

