एमपी में कलेक्टर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना !

Collector Swarochish Somavanshi
mp news: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कलेक्टर को यह राशि व्यक्तिगत रूप से जमा करने का आदेश भी दिया है। यह जुर्माना अदालत में जवाब प्रस्तुत न करने के कारण लगाया गया है। मामला सीधी जिले में शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले से जुड़ा हुआ है, जो फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहा है।
सीधी जिले की निवासी सीता सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया कि शासन ने उनकी भूमि का अधिग्रहण किया था। पहले मुआवजा 1 करोड़ 10 लाख 52 हजार रुपये तय किया गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 5 लाख 40 हजार रुपये कर दिया गया। सीता सिंह ने दावा किया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजा राशि में कटौती करना उचित नहीं था। इस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने सीधी कलेक्टर से यह जवाब मांगा था कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरा आदेश क्यों पारित किया गया
सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने पहले कोई जवाब नहीं दिया। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कलेक्टर के हस्ताक्षर वाला जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया है उसमें कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं थी। इसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर को तलब किया और कोर्ट में पेश हुए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए हलफनामा दिया। अदालत ने माफीनामा स्वीकार करते हुए कलेक्टर पर 10,000 रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है।

